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पूर्व अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व के वेतन से कटेगा ₹25000 का अर्थदंड

० 9 फरवरी को राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का तिथि मुकर्रर
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
जिले के पूर्व अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर के वेतन से ₹25000 का अर्थदंड आरोपण उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में आदेशित किया गया है कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी विजय बहादुर कार्यालय अपर जिला अधिकारी वित्त/ राजस्व, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत जनपद मिर्जापुर के वेतन से ₹ की वसूली कराया जाए और अर्थदंड की धनराशि की कटौती आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार करके वसूल की गई धनराशि को लेखा शीर्ष में जमा किया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि और फ्रेंड आदेश के विरुद्ध यदि उच्च न्यायालय या किसी अन्य सूक्ष्म न्यायालय में कोई स्थगन के लिए आदेश पारित किया गया हो, तो उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए आयोग को तत्काल सूचित किया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने राज कुमार अग्रहरि बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी मिर्जापुर शिकायत संख्या एस11-75 32/सी/13 मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेमचंद कुमार उपस्थित हुए। लेकिन आयोग को यह बताने में पूर्णतया समर्थ रहे कि वादी राजकुमार को अभी तक पूर्ण वांछित सूचनाएं प्राप्त कराई गई है अथवा नहीं। आयोग ने कहा है कि किंतु प्रतिवादी अपर जिलाधिकारी आयोग के समक्ष न उपस्थित हुए और न ही अनुपस्थिति के संबंध में कोई लिखित स्पष्टीकरण आयोगको प्राप्त हुआ है। ऐसे में विजय बहादुर जन सूचना अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 201 के तहत ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम सीमा निर्देशित किया जाता है कि वादी को सूचना उनके मूल आवेदन पत्र के क्रम में अगले 10 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि राज्य सूचना आयुक्त ने 9 फरवरी 2017 को मुकर्रर की गई है।
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