डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ओपी तिवारी ने जानकारी देते हुये बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन में गांवों में कोविड-19 महामारी के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वयं सेवकों के सेवाओं को लेने निर्णय लिया गया है। जिसके अनुपालन में कोविड वालंटियर्स (कोविड स्वयं सेवकों) के पंजीकरण एवं उनके कार्यो के अनुश्रवण इत्यादि कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है। सीएमओ ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एविं नयंत्रण हेतु कोविड वालंटियर्स के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0), युवक/महिला मण्डल दल, रेडक्रास, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैडड कोर एन0सी0सी0, या अन्य संस्थाओं के सदस्य जो स्नात/परास्नातक हो जिनकी आयु 21 वर्श से 30 वर्ष हो तथा जो चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो, कोविड वालंटियर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह भी बताया कि प्रारम्भ में स्वैच्छिक कार्य की अवधि 3 माह की होगी जिसे बाद में कोविड-19 परिदृश्य के दृष्टिगत विस्तारित किया जा सकेता है। इस सेवा कार्य के लिये इन्हें किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा। सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात इन स्वयंसेवकों का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। इन स्वयंसेवकों के पंजीकरण htt://dgmhup.gov.in/volunteerRegistration लिंक में किया जाएगा। वालंटियर के पास स्वयं का एड्राइड/स्मार्ट फोन होना चाहिए। प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी।