अदालत

नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 40 दिन के अन्दर आजीवन  कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।

         शासन के निर्देशानुसार पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में त्वरित कार्यवाही कराते हुए न्यायालय से अपराधियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्यांचल परिक्षेत्र पीयूष श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के मानीटरिंग एवं क्षेत्राधिकारी आपरेशन के विवेचना के परिणामस्वरुप नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 40 दिन के अन्दर आजीवन  कारावास की सजा न्यायालय विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाई गयी।

 

 

अभियोजन के अनुसार  07 जनवरी 2021 को थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपलपुर (जुडिया) निवासिनी महिला द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि उसकी 06 वर्षीय पुत्री संजना (गूँगी) को उसी गांव के निवासी राकेश यादव पुत्र संतू यादव द्वारा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-06/21 धारा 376 एबी भा0द0वि0, 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना मड़िहान में पंजीकृत  उपरोक्त  अभियोग (न्यायालय की सत्र परीक्षण सख्या 30/2021) के प्रकरण में तात्कालिक क्षेत्राधिकारी मड़िहान प्रभात राय द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, एवं शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता (एसपीपी) तथा कोर्ट मोहरिर्र हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू कुमार सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायालय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार के पैरवी के फलस्वरुप 15 फरवरी 2021 सोमवार को मुकदमें के अभियुक्त राकेश यादव पुत्र सन्तु यादव निवासी गोपलपुर,जुड़िया थाना मड़िहान मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में 376 एबी भा0द0वि0 समतुल्य धारा- 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए कठोर आजावीन कारावास से जिसका तात्पर्य अभियुक्त के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, तथा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट के अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि कुल 1 लाख रुपये बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी।  सजा विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाई गई।

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