आरोप-प्रत्यारोप

दो हेक्टेयर जमीन के क्रेता बिक्रेता सहित चार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

० खतौनी में कूटरचित तरीके से नाम दर्ज कराकर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप
डिजिटल डेस्क, चुनार (मिर्जापुर)।
खतौनी में कूटरचित तरीके से नाम दर्ज कराकर जमीन की खरीद बिक्री किये जाने के मामले में स्थानीय पुलिस ने क्रेता बिक्रेता सहित चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उपजिलाधिकारी सुरेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देश पर लेखपाल/ रजिस्ट्रार कानूनगों बृजेश कुमार ने कोतवाली में बृहस्पतिवार की देर रात मुकदमा दर्ज कराया है। सनद रहे कि  तहसील के परगना हवेली अंतर्गत मौजा दुमदुमा स्थित आराजी नंबर 170 जिसका रकवा दो हेक्टेयर है। उक्त आराजी में आधा दर्जन काश्तकारों का नाम दर्ज है जिसमें कूटरचित तरीके से तुर्रा पिपरी सोनभद्र निवासी राजकुमार पुत्र छेदीलाल ने भी अपना नाम व पता स्थानीय दर्ज करा लिया था।
इसके बाद राजकुमार ने अपने हिस्से की भूमि जिसका रकवा 430 वर्गमीटर है उसे अजय कुमार सिंह पुत्र छविनाथ निवासी पिरल्लीपुर, आशुतोष सिंह पुत्र पंचम निवासी बेलवारी व चन्द्रभूषण पुत्र रामजी निवासी पिरल्लीपुर को लगभग छह माह पूर्व बैनामा कर दिया और उन लोगों ने तहसीलदार न्यायालय से अपना दाखिल खारिज भी करा लिया। मौके पर कब्जा लेने के दौरान अन्य काश्तकारों से पता चला कि बिक्रेता का नाम भूखंड पर नही है ,न ही उसकी कोई भूमि है और इसकी शिकायत खातेदारों ने उपजिलाधिकारी से किया मामले को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी ने छानवीन कराया तो  पता चला कि कूट रचित ढंग से खतौनी में नाम दर्ज कराकर उसे बिक्री किया गया है। तत्पश्चात उपजिलाधिकारी के आदेश पर रजिस्ट्रार कानूनगो ने चारों के विरूद्ध कोतवाली मे  तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। स्थानीय पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर अग्रीम कार्य वाई में जुट गयी है।
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