0 जनपद में संचालित खनन पट्टो व क्रेसर शत प्रतिशत नियमो का करें पालन
0 भंडारण एवं ब्लास्टिंग के लिये 15 दिन में प्राप्त करें लाइसेंस
भास्कर ब्यूरो, मिर्जापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जिला पंचायत सभागार में सोमवार को जनपद में संचालित खनन पट्टा धारको एवं कै्रसर मालिको के साथ बैठक कर खनन कार्य में शासन के दिशा निर्देशो को शत प्रतिशत अनुपालन करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य व ब्लास्टिंग करें, खनन के क्षेत्र के बाहर खनन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि जनपद में 241 स्वीकृत खनन पट्टो के सापेक्ष बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग करने के लिये मात्र 5 लोगो के द्वारा लाइसेस प्राप्त किये गये है उन्होने कहा कि जिस खनन पट्टे पर ब्लास्टिंग की आवश्कता है, 15 दिन के अन्दर लाइसेस प्राप्त कर ले। इसी प्रकार भंण्डारण के लिये भी 15 दिन के अन्दर लाइसेंस प्राप्त कर ले। इसके बाद निरीक्षण के दौरान यदि ब्लास्टिंग व भंण्डारण के लिये लाइसेंस नही पाया जाता है तो सम्बन्धित का खनन पट्टा व क्रेसर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि जनपद में अब तक 145 क्रेसर प्लाट के लाइसेंस जारी किये गये है। क्रेसर प्लांट स्थापित करने के लिये अधिकांश शिकायते प्राप्त हो रही है कि ग्राम समाज की जमीनो पर क्रेसर प्लांट लगाये है जिसका जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नही ली गयी है ऐसे क्रेसर मालिक एक सप्ताह के अन्दर सरकारी जमीनो पर यदि अनुमति ली गयी है तो किसके द्वारा तथा यदि अनुमति नही ली गयी है तो दोनो परिस्थितियो मे अपर जिलाधिकारी को यू0पी0 सिंह को लिखित रूप से अवगत कराये। उन्होने यह भी कहा कि किराये की जमीन पर प्लांट स्थापित करने के पूर्व सम्बन्धित जमीन मालिक से सहमति पत्र आवश्यक है तथा उद्योग विभाग में पंजीकरण के साथ-साथ प्रदूषण विभाग की स्वीकृति भी लेना आवश्यक है। उपरोक्त सभी प्रपत्र क्रेसर प्लांट पर ही हमेशा रखा जाये। ताकि किसी अधिकारी के निरीक्षण के दौरान देखा जा सके। उन्होने कहा कि धूल न उड़ने पाये इसके लिये पानी का छिड़काव करते रहे। वजन मशीन लगवाये तथा उस पर पी0टी0जेड0 कैमरा भी लगवाना अनिवार्य होगा।
उन्होने कहा कि उन्ही वाहनो से खनन पथ्थरो का परिवहन किया जायेगा। जिनका पोर्टल पर पंजीकरण तथा माइडटैग लगा हो। जिलाधिकारी ने कहा कि जारी एम0एम0-11 के निर्धारित समय के बाद परिवहन करने पर वाहन के साथ-साथ सम्बन्धित खनन स्वामी पर भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी, यह भी कहा कि खनन पट्टो पर ब्लास्टिंग के पूर्व 300 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर द्वारा लोगो को अवगत कराया जायेगा तथा ब्लास्टिंग का कार्य निर्धारित समय 02ः00 बजे से 04ः00 बजे के मध्य ही किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अधिकांश लोगो के द्वारा खनन एवं बालू परिवहन में ओवरलोडिंग किया जा रहा है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी यू0पी0 सिंह ने कहा कि लीज से हटकर खनन न हो उसके लिये पीलर गाड़ा जाये। निर्धारित गहराई तक ही खनन किया जाय। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियो को खनन कार्य में न लगाया जाय तथा भंण्डारण के लिये नई नियमावली के अनुरूप लाइसेस प्राप्त कर ले। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव, अपर मुख्य अधिकारी नीतू सिसौदिया, जिला खनन अधिकारी पंकज सिंह के अलावा खनन व क्रेसर मालिक उपस्थित रहें।