मिर्जापुर

एमएलसी चुनाव हेतु मतदाता सूची व निर्धारित बूथ के सम्बन्ध में 8 फरवरी तक दे सकते हैं आपत्ति, मिर्जापुर के 16 बूथों पर होगा चुनाव 

० 11 फरवरी 2022 को निस्तारण एवं अन्तिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
मीरजापुर। 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के निर्वाचन के लिये मतदेय स्थलों एवं मतदाता सूची के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट  प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में राजनैतिक दलो के साथ बैठक कर जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार मतदेय स्थलों के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर राजनैतिक दलो की सहमति से तैयार कराये जाने है जिसमें प्रस्तावित मतदेय स्थल सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीरजापुर सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिये 16 मतदेय स्थल बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची भी इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही है कि यदि किसी को किसी प्रकार का दावा/आपत्ति देना हो तो 1 फरवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक दे सकता हैं।
उन्होने कहा कि प्राप्त दावा/आपत्तियो का निस्तारण 11 फरवरी 2022 को किया जायेगा तथा उसी दिन अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी करा दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारी सूची के अनुसार जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद/पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के नाम ही विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित हो सकते हैं।
 उन्होने कहा कि ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायतों में पदेन सदस्य हैं। अतः उनके नाम निर्वाचक नामावली में क्षेत्र समिति के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। उन्होने यह भी स्पष्ट करते हुये कहा कि मनोनीत सदस्य वोटर नही होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मृतक सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटाते हुये नये चयनित सदस्यो का नाम जोड़ा गया है फिर भी यदि कही कोई नाम छूटा हो या गलत हो तो उसकी आपत्ति/दावा निर्धारित अवधि में दे सकते हैं।  किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के द्वारा टिकट देने पर ही उसे उस पार्टी का प्रत्याशी माना जायेगा। नामांकन के लिये दस हजार रूपया जमानत राशि एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पाॅच हजार रूपया  जमानत राशि आयेाग द्वारा निर्धारित किया गया हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। नामाकंन पत्र के साथ जमा धनराशि का चालान लगाना होगा तथा यदि प्रत्याशी दो या तीन सेट में नामाकंन प्रपत्र जमा करता है तो प्रथम सेट में मूल प्रति लगानी होगी। किसी भी प्रत्याशी के लिये दस प्रस्तावक अनिवार्य हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि मीरजापुर सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिये कुल 6660 मतदाता मतदान करेंगे जिसमें जनपद मीरजापुर में 2055 मतदाता शामिल हैं। जनपद के सभी क्षेत्र पंचायत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को मतदेय स्थल बनाया गया हैं। इसके पूर्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों व नगर पालिकाओं अधिशाषी अधिकारियो की बैठक कर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदाता सूचियों को परीक्षण करते हुये संशोधित कर आज ही उपलब्ध करा दे तथा एम0एल0सी0 चुनाव से सम्बन्धित सभी तैयारिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।
 बैठक में डिप्टी कलेक्टर अवश्नी कुमार सिंह, भरत लाल सरोज, डाॅ0 अभिनीत कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी नन्हकू सिंह के अलावा राजनैतिक दलो से कांग्रेस प्रवक्ता छोटे खान, सह सचिव भारतीय कम्यूनिस पार्टी दिनेश कुमार यादव, भाजपा से चन्द्राशु गोयल एवं अरविन्द श्रीवास्तव, एमसीपी रवि गुप्ता, सीपीआई, संजय यादव जिला महासचिव लोहिया वाहनी, अरशद अली जिला अध्यक्ष बसपा, भगवान दास रत्ना और सीपीआईएम से अरविन्द कुमार व राजनाथ यादव उपस्थित रहें।
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