विधानसभा चुनाव 2022

80 प्लस एवं दिव्यांगजन के सहमति से मतदाताओं का 02 मार्च को उनके घर पर होगा पोस्टल मतदान

भदोही। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष, निविघ्न, शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने हेतु द्विव्यांगजनों एवं 80 प्लस वोटरों का घर पर ही मतदान कराने विषयक बैठक सम्पन्न हुई। पोस्टल बैलेट प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के तीनों विधानसभाओं में 640, 80 प्लस मतदाता एवं 590 द्विव्यांगजनों ने घर पर ही मत डालने की प्रपत्र सहमति दी थी। जिनके अनुपालन में ऐसे सभी मतदाताओं का मत 02 मार्च, 2022 को उनके घर पर ही पोलिंग पार्टी के द्वारा मत दिलाया जाएगा। इसी क्रम में निर्वाचन कार्य में लगे मतदान कार्मिक वाहन चालक, होमगार्ड, वीडियोग्राफर, बेबकास्टिंग आपरेटर 25 से 28 फरवरी 2022 तक सेन्ट थॉमस स्कूल में बैंलेट पेपर के माध्यम से मत देगें। आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता 02 मार्च 2022 को तहसील मुख्यालय पर पोस्टल बैंलेट के माध्यम से मत देगें। पोस्टल बैलेट प्रभारी श्री सिंह ने प्रशिक्षण में मौजूद सभी सेक्टर मजिस्टेªट/ पीठासीन अधिकारियों को धैर्य एवं संयम के साथ पोस्टल बैलेट मतदान दिलाने पर बल दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि 80 प्लस एवं विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल मतदान के लिए 79 पार्टिया घर-घर जाकर मतदान करायेगी और उनको मतदान सम्बन्धित सभी स्टेशनरी यथा-13 ए बी सी डी का फार्म/लिफाफा, घोषणा फार्म असक्त मतदाता फार्म 14 ए, रूट चार्ट सम्बन्धित सभी सामग्रिया उपलब्ध करा दी गयी है।

मतगणना माईक्रोआर्ब्जवर, गणना प्रवेक्षक व सहायक का सम्पन्न हुआ प्रशिक्षण

भदोही।  विधानसभा सामान्य निर्वाचन २०२२ को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मतगणना माइक्रो आब्जर्वर/गणना प्रवेक्षक/ गणना सहायक का प्रशिक्षण सेंट थॉमस स्कूल में किया गया।
कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं ईवीएम चलाने की जानकारी सम्बन्धित प्रशिक्षण मास्टर टेªनरों द्वारा दिया गया। मतकार्मिक प्रभारी/मुख्य विकास अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह ने प्रशिक्षण स्थल पर सभी कक्षों में भ्रमण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को परखा गया तथा कार्मिक को अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रेरित किया।
आज 456 माईक्रो आर्ब्जवरों को प्रशिक्षण स्थलों सभी 12 कक्षो में मास्टर ट्रेनर्ज द्वारा ई0वी0एम0 को विधिवत संचालन सिखाया गया तथा उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण में दो माईक्रोआर्ब्जवरों ने चिकित्सा अवकाश सम्बन्धित आवेदन पत्र दिया है। प्रशिक्षण में माईक्रोआब्जरों के कार्यो सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रोजेक्टर के माध्यम से गहनता से प्रशिक्षण देते हुए प्रश्नावली के माध्यम से ज्ञान व समझ को परखा गया।
इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी मनोज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वरधर द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र नारायण सिंह, एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रेक्षकों एवं प्रत्याशियों के समक्ष हुआ ई0वी0एम0 मशीनों का द्वितीय रैण्डमाईजेशन

भदोही।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष, निविघ्न, शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने हेतु भदोही प्रेक्षक डॉ0 मोहन लाल यादव, प्रेक्षक ज्ञानपुर अंजु चौधरी, औराई प्रेक्षक डॉ0 टी0जी0विनय, पुलिस प्रेक्षक डी0 रविशंकर, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट आर्यका अखौरी एवं राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम व वीवीपैट का द्वितीय रि-रेंडमाइजेशन एन0आई0सी0 में सम्पन्न हुआ।
प्रेक्षक को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं ईवीएम प्रभारी द्वारा बी0यू0, सी0यू0 तथा वीवीपैट के विषय में अवगत कराया गया कि 392-भदोही विधानसभा हेतु 505 बी0यू0, 505 सी0यू0, 393-ज्ञानपुर विधानसभा 520 बी0यू0 एवं 520 सी0यू0 तथा 635 वी0वी0पैट, 394-औराई विधानसभा में 497वी0यू0, 497 सी0यू0 तथा 607 वी0वी0पैट का पी0पी0टी0 के माध्यम से सबके समक्ष रि-रेंडमाईजेशन के बाद मशीनों का फाईनलाइजेशन किया गया।
ईवीएम व वीवीपैट के द्वितीय रि-रेंडमाइजेशन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन मतदान से 90 मिनट पूर्व अपने मतदेय स्थल पर एजेंट अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने बूथ लेवल एजेंट का प्रमाण पत्र समय से जारी कर दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी सम्पन्न कराने हेतु आयोग के निर्देश पर मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग भी होगी।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र, ई0वी0एम0 प्रभारी/चकबन्दी अधिकारी कमलेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार सहित राजनैतिक दल के पदाधिकारी, प्रत्याशी एवं अभिकर्ता आदि उपस्थित रहें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में सेक्टर मजिस्टेªटों का किया मार्गदर्शन व दिशा निर्देश

0 सभी सेक्टर मजिस्टेªट धैर्य एवं संयम के साथ करें निर्वाचन कार्यः-एसपी

0 ई0वी0एम0 रिप्लेस्ड एवं मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल वर्जित पर विशेष सजगता-जिला निर्वाचन अधिकारी

भदोही।   जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने कलेक्टेªट सभागार में मतदान कार्य हेतु सेक्टर मजिस्टेªटो को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में भदोही महिला जेण्डर रेशियों मतदाता सूची में सर्वाधिक ऊछाल के लिए एवं दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक एवं सम्मानित करने के लिए सभी सेक्टर मजिस्टेªटो के प्रयासों की सराहना किया। उन्होने सभी सेक्टर मजिस्टेªटो से आशा किया कि वे पिछले विधानसभा चुनाव के सापेक्ष इस बार 10 प्रतिशत वोटिंग अपने सेक्टर में कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मॉकपोल के समय ई0वी0एम0 खराबी होने पर वह अनपोल्ड ई0वी0एम0 के रूप में 100सैया अस्पताल में जमा होगी तथा मतदान अवधि के रिप्लेस्ड ई0वी0एम0 इट्रांग रूम में जमा होगी। किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल, पानी की बोतल, गोद, या तरल पदार्थ अन्दर नही आयेगी।
पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन फ्री फेयर, एवं पीसफुल मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी सेक्टर मजिस्टेªट सुझबुझ एवं संयम के साथ परिस्थितियोंजन स्थितियों का कुशलता के साथ संचालन करें। मतदान दिवस पर शुरूवाती घण्टो पर कड़ी सजगता के साथ नियंत्रण बनाये रखें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को मार्गदर्शन एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केन्द्र के अन्दर कोई मतदाता मोबाईल फोन लेकर न जाये , इसके लिये लाइन में लगे हुये सभी मतदाताओं की गहन जांच वहां पर लगे सुरक्षा गार्ड तथा वोलेन्टियर द्वारा करायी जाये ( प्रथम चरण ) । मोबाईल फोन किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के अन्दर पायें जाने पर दण्डनीय अपराध होगा ऐसा पम्पलेट्स बूथ के सामने लगा दिया जाये ( द्वितीय चरण ) । पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश करते ही मोबाईल फोन की जांच करायें , जिससे किसी भी दशा में मोबाईल फोन मतदान कक्ष में न आये तथा मतदान कक्ष का फोटो भी कोई खींच न पाये ( तृतीय चरण ) । मॉकपोल के समय ही सभी मतदान अभिकर्ताओं को भी निर्देश पीठासीन अधिकारी के माध्यम से दिये जाये कि मोबाईल फोन ले जाना व फोटो खींचना दण्डनीय अपराध है तथा जो अभिकर्ता ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी ( चतुर्थ चरण )।
जब कोई मतदाता पोस्टल बैलेट का विकल्प अपने फार्म 12 या फार्म 12 डी के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दे देता है और पोस्टल बैलेट से मतदान नहीं कर रहा है तो वह बूथ पर आकर मतदान नहीं कर सकता है । ऐसे मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलेट का विकल्प दिया है , परन्तु पोस्टल बैलेट से वोट नहीं किया है इनकी सूची पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी । यदि कोई मतदाता विकल्प भरकर पोस्टल बैलेट से वोट नहीं करता है और वह पुनः बूथ पर वोट डालने आता है और झूठ बोलकर यह कहता है कि मैनें कोई विकल्प नहीं दिया है तो पीठासीन अधिकारी का दायित्व होगा कि वह मार्ल्ड कॉपी / वर्किंग कॉपी की प्रति उक्त मतदाता के सामने रेड इंक पोस्टल बैलेट लिखा हुआ हो , उक्त मतदाता को दिखाने के साथ – साथ वह सूची भी दिखायी जायेगी जिस सूची में उसका नाम अंकित होगा कि उसने विकल्प दिया था परन्तु पोस्टल बैलेट का उपयोग नहीं किया था । इसका प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी को विशेष रूप देना होगा ।

बूथ के अन्दर किसी भी मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में जाने से पहले पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास कोई पेन या नुकीली वस्तु न हो या चिपकाने वाला कोई पदार्थ न हो । सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी बूथ पर यह शिकायत मिलने पर कि वहां दो या अधिक मतदान अभिकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा / फसाद / मारपीट या मतदान में व्यवधान हो रहा है तो वह बूथ पर उपलब्ध पुलिस व अपने साथ उपलब्ध सशस्त्र बल के सहयोग से उन सभी मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र से बाहर कर देगा तथा संबंधित थानाध्याक्ष सुपुर्दगी में उन्हें देगें और वहां पर तत्काल मतदान निर्वाध रूप से प्रारम्भ करायेंगे । किसी बूथ या मतदान केन्द्र पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दंगा / फसाद या मारपीट या अन्य हिंसात्मक घटना होने पर वह तत्काल संबंधित को पकड़कर संबंधित थानाध्यक्ष की सुपुर्दगी में देगें तथा इससे पहले संबंधित थानाध्यक्ष को अवगत करायेंगे । सेक्टर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सी0आर0पी0 की धारा 151 के अन्तर्गत तामील करने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश देगें । सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पूरे सेक्टर में ड्यूटी अवधि में यदि किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध होता है तो आई0पी0सी0 की धारा 171 ए से 171 आई के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये संबंधित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायेंगे तथा इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 से 136 के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे । इन धाराओं के संबंध में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से समझ लें तथा अक्षरशः पालन करायेंगे । ई0वी0एम0 मशीन के खराब होने के दशा में विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला गया।
बैठक में तीनों विधानसभा के रिटर्निग आफिसर श्री अश्वनी पाण्डेय, योगेन्द्र कुमार, चन्द्रशेखर, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार सहित सभी सेक्टर मजिस्टेªट एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

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