0 निष्पक्ष व निर्भीक मतदान कराने में राजनैतिक दलो के प्रत्याशियो का आचरण महत्वपूर्ण
0 मतदान एवं मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकाल का किया जाय पालन
0 जुलूस व जनसभा के लिये पूर्व में लेनी होगी अनुमति
मीरजापुर।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विधानसभाओ के प्रेक्षकगण के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारो एवं उनके अभिकर्ताओ के साथ बैठक कर निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्भीक मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रेक्षकगण के द्वारा कहा गया कि निष्पक्ष व निर्भीक मतदान सम्मपन्न कराने में राजनैतिक दलो के प्रत्याशियो का आचरण महत्वपूर्ण हैं। उन्होने कहा कि जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो इसके लिये सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करते हुये आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करायें। बैठक में 395 छानबे (अ0जा0) विधानसभा के प्रेक्षक सुश्री अनुसुआ दत्ता बरूआ, 396 मीरजापुर विधानसभा के प्रेक्षक एम वल्लालर, 397 मझवा विधानसभा के प्रेक्षक श्रीमती मोनिका मलिक, 399 मड़िहान विधानसभा के प्रेक्षक पी दयानन्द एवं पुलिस प्रेक्षक अभिषेक जोरवाल सहित जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल के अलावा सभी रिटर्निंग आफिसर व निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार एवं अभिकर्ता उपस्थित रहें।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि सातवे चरण दिनांक 07 मार्च 2022 को जनपद में मतदान होना है। उन्होने कहा कि विभिन्न पार्टियो के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित जनसभाओ के लिये जनपद के प्रत्येक विधानसभा के अन्तर्गत कुल 23 मैदान व्यक्ति की क्षमता के अनुसार चिन्हित किये गये हैं। चिन्हित मैदानों में ही जनसभा के लिये अनुमति प्राप्त कर आयोजन कर सकते हैं। उन्होने कहा कि जनसभा मैदान के क्षमता के 50 प्रतिशत भीड़ इकट्टा होंगे ताकि कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जा सकें। उन्होने कहा कि जनसभा व जुलूस तथा अन्य गतिविधियो में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान अभिकर्ताओ को बूथ पर समय से भेजा जाय ताकि माकपोल उनकी उपस्थिति मे सम्पन्न कराकर मतदान समय से प्रारम्भ कराया जा सकें।
उन्होने यह भी बताया कि बूथ के अन्दर किसी अभिकर्ता के द्वारा मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान व मतगणना के लिये जो भी पास निर्गत किये जाने है उसके लिये समय से आवेदन कर दें। किसी भी तरह से शराब व अन्य उपहार का वितरण व दावत किसी के द्वारा नही दिया जायेगा। प्रशासन के द्वारा गठित टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है फिर भी यदि किसी को ऐसी सूचना मिलती है तो उसकी वीडियो बनाकर सी-विजिल एप पर भेज दे 100 मिनट के अन्दर कार्यवाही की जायेगी अथवा टोल फ्री नम्बर 1950 पर फोन कर सूचना दे सकते हैं।
प्र्रेक्षक 396-मीरजापुर एम वल्लालर ने कहा कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का राजनैतिक दलो के द्वारा बूथ आदि नही लगाया जायेगा। अभिकर्ताओ के द्वारा मतदान स्थल अथवा मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन किया जायेगा। चुनाव कार्य के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहनो को अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद वाहन के शीशे पर चस्पा करते हुये मूल प्रति ड्राइवर के पास उपलब्ध रहना चाहिये।
397 मझवा विधानसभा प्रेक्षक श्रीमती मोनिका मलिका ने सभी उम्मीदवारो एवं अभिकर्ताओ से निर्वाचन के लियेे प्रशासनिक तैयारियो के बारे में जानकारी ली गयी जिस पर सभी राजनैतिक दलो के द्वारा प्राशसनिक तैयारियो से संतुष्ट बताया गया। 399 मडिहान विधानसभा प्रेक्षक पी दयानन्द ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि माकपोल के समय मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहें। मतदान के अन्दर आयोग द्वारा प्रतिबन्धित कोई भी सामान नही ले जायेगा। निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में किसी मतदाता को मत डालने से रोकने, प्रलोभन देने या अपने पक्ष में मतदान डालने हेतु किसी द्वारा प्रेरित नही किया जायेगा। बिना किसी अनुमति के जुलूस अथवा जन सभा आदि नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का सभी के द्वारा पालन किया जाय। यदि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, शिकायत हो तो वे जिलाधिकारी अथवा अपने से सम्बन्धित प्रेक्षक को फोन करके अथवा सम्पर्क कर जानकारी दे सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि कोई उल या अभ्यर्थी किसी गतिविधि में शाूिल नही होगा जिससे भिन्न जातीयो और धार्मिक या भाषाई समुदायो के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गम्भीर हो सकते है या नफरत हो सकती है या तनाव पैदा कर सकता हैं। मत प्राप्त करने के लिये जाति या सम्प्रदाय की भावनाओ के आधार पर कोई अपील नही की जायेगी। किसी धार्मिक स्थलो को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नही किया जायेगा। उन्होने बताया कि दल या अभ्यर्थी द्वारा पुलिस अधिकारियो को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सकें। जन सभा के लिये प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधज्ञा लागू तो नही है और यदि ऐसे ओदश मौजूद है तो उनका कड़ाई से पालन किया जायेगा। किसी प्रस्तावित जन सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरो या अन्य सुविधा के उपयोग के लिये पहले से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
उन्होने जुलूस के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जुलूस का आयोजन करना वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने के स्थान और समय अनुगमन किये जाने वाले मार्गो और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से तय करेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नही होगा तथा उसकी अग्रिम सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारियो को देना आवश्यक होगा। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाको से जुलूस निकालना है क्या उन इलाको में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है और प्रतिबन्ध आदेशो का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नही दी हैं। यातायात सम्बन्धी किन्ही विनियमों या प्रतिबन्धो का भी ध्यानर्पूवक अनुपालन किया जायेगा।
मतदान दिवस के बारे में कहा कि अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओ को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे। मतदान के दिन और इससे 48 घण्टे पूर्व शराब देने या बाटने से दूर रहेंगे। राजनैतिक दलो व अभ्यर्थियो द्वारा मतदान बूथो पास लगाये शिविरो के निकट अनावश्यक भीड़ इकट्टा नही होने देंगे ताकि दलो कार्यकर्ताओ और समर्थको के मध्य टकराव व तनाव से बचा जा सकें। मतदान के दिन वाहनो के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धो के अनुपालन में प्राधिकारियो का सहयोग करेंगे और उनके लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे जो उन वाहनो पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। उन्होने कहा कि जनपद में शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के लिये सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अभ्यथिर्या अभिकर्ताओ के समस्याओ को सुनकर निस्ताकरण करने का निर्देश दिया।