0 4 अप्रैल 2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया था पट्टा
मिर्जापुर।
जिले के तहसील सदर स्थित ग्राम खैरा के आराजी संख्या 9घ /05 में रकबा 5 हे. पर पवन कुमार सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी बन्हैता थाना जिगना तहसील सदर जनपद मीरजापुर के पक्ष में साधारण बालू (गंगा नदी) का खनन पट्टा स्वीकृत था, जिसे जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
उक्त क्षेत्र से अवैध खनन किये जाने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 7 अप्रैल 2022 को आशीष द्विवेदी खान अधिकारी, सर्वेक्षक, खनिज विभाग एवं नायब तहसीलदार सदर तथा पुलिस बल थाना जिगना के साथ औचक छापा मारा गया। मौके पर खनन कार्य करते हुए 1 जे०सी०बी० मशीन, 1 पोकलैण्ड पकड़ा गया एक ट्रक पर बालू लोड किया जा रहा था तथा 2 ट्रक बालू लोड करने के लिए खड़ा था।
इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के ठीक ऊपर रास्ते में उक्त क्षेत्र से बालू लादकर 8 वाहन (ट्रक) खड़ा था। UP70FT 3237 हाइवा 12 चक्का में बालू 22M, Chessis No. MA10GARRDHGD488 हाइवा 12 चक्का
में बालू 22M सा० बालू 26 MP, UP63T 9038 ट्रक 10 चक्का में बालू 28M, UP63T 9039 ट्रक12 चक्का UP66T0677 ट्रक 10 चक्का 5 बालू 26M3] सा० बालू 30M, UP66T 8085 ट्रक 14 चक्का बालू 28M3] सा० बालू 28M, UP66AT 0915 ट्रक 16 चक्का UP63T 8001 ट्रक 12 चक्का 8 रहे।
दोनों मशीन एवं वाहनों को थाना जिगना की अभिरक्षा में देते हुए अवैध खननकर्ताओं राघवेन्द्र सिंह पुत्र देव नारायण सिंह, बबलू मियाँ पुत्र हारून मियाँ निवासीगण ग्राम खैरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर व पवन कुमार सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम बन्हता, थाना जिगना, मीरजापुर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना जिगना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।