0 भारतीय डाक विभाग में कूटरचित अंकपत्र एवं फर्जी वेबसाइट के आधार पर कर रहे थे गोरखधंधा
मिर्जापुर।
बुधवार को एस०टी०एफ० उ0प्र0 को पोस्ट आफिस विभाग में ब्रान्च पोस्ट मास्टर एवं असीस्टेण्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कर गैंग सरगना सहित कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। अभियुक्तों उमेश कुमार पुत्र श्रीराम चन्द्र यादव निवासी इश्हाकपुर पथरों, थाना करारी, कौशाम्बी (सरगना), सत्यम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव, निवासी शाहपुर टिकरी, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी, दीपचन्द शर्मा पुत्र चिरौजी लाल निवासी बरियाँवा खन्दौरा, थाना चरवों, जनपद कौशाम्बी, भवर सिंह पुत्र मोहनलाल पासी निवासी तियर जमालपुर थाना करारी, जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार करते हुए 01 अदद हुण्डई क्रेटा कार, 1 अदद मारूति अल्टो कार, 23 अदद कूटरचित शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, 06 अदद मोबाइल फोन और रूपये 1150/- नगद बरामद किए गए।
सभी की गिरफ्तारी प्रधान डाक घर के पास थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर मे 17/08/2022 को समय 1 बजे अपराह्न की गयी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस विभाग में ब्रान्च पोस्ट मास्टर एवं असिस्टेण्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टर के पद पर हाईस्कूल शैक्षणिक अंकों (मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पैसा लेकर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जिस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों / फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संलकन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में निरीक्षक पुनीत परिहार एस०टी०एफ० फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
आज अभिसूचना संकलन के क्रम में एस०टी०एफ० टीम जनपद मिर्जापुर में मौजूद थी। इसी दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पोस्ट आफिस में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य प्रधान डाकघर के पास आने वाले हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस०टी०एफ० टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया गया कि इनका एक संगठित अन्तर्राज्यीय गिरोह है। वर्तमान में ब्रान्च पोस्ट मास्टर एवं असीस्टेण्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टर के पदों पर हाईस्कूल के अंकों के मेरिट के आधार पर भर्ती किये जाने हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। उक्त भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु इस गैंग के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपने नेटवर्क के माध्यम से अभ्यर्थियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया गया कि आन्ध्र प्रदेश ओपेन स्कूल सोसाइटी व बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन आन्ध्र प्रदेश से हाईस्कूल का कूटरचित अधिकतम प्राप्तांक का अंकपत्र बनाकर उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे कि उक्त भर्ती की मेरिट में आप लोगों का नाम चयनित हो जायेगा और भारतीय डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक अंकपत्र का सत्यापन आन्ध्र प्रदेश बोर्ड से कराये जाने पर उनकी वेबसाइट पर सम्बंधित अभ्यर्थी का नाम व अंक पत्र का विवरण दिखायी देगा।
इसके लिये इस गैंग के सदस्यों द्वारा प्रति अभ्यर्थी 01 लाख रूपये लिये गये थे। अभ्यर्थियों से पैसा लेने के उपरान्त गैंग के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को स्वयं द्वारा बनाये गये Fake website का लिंक www.apopenschoolgov.org.in व www.bseapgov.co.in भेज कर बताया गया कि आप लोग अपने-अपने अंक पत्र उक्त वेबसाइट पर देख लिजिये। यह वेबसाइट आन्ध्र प्रदेश के एजूकेशन बोर्ड की है। अब किसी को यह नही पता चल पायेगा कि यह फर्जी प्रमाण पत्र है। गैंग के फरार सदस्य विवेक सिंह उर्फ सोनू व भूपेन्द्र सिंह द्वारा आन्ध्र प्रदेश के एजूकेशन बोर्ड की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट तैयार किया गया था। इस प्रकार उक्त गैंग द्वारा सैकड़ो अभ्यर्थियों के साथ ठगी की गयी है।
उक्त गैंग द्वारा उपलब्ध कराये गये कूटरचित सैकड़ों अंक-पत्रों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रेषित किया गया है तथा उक्त अंकपत्रों की मूल प्रति को डाक विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया हेतु जमा करा लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेक सिंह उर्फ सोनू विगत में सम्पन्न हुये लेखपाल भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रानिक उपकरण के माध्यम से नकल कराये जाने के आरोप में एस०टी०एफ० प्रयागराज द्वारा थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज में पंजीकृत कराये गये अभियोग में वांछित चल रहा है। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर में मु0अ0सं0 116/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 66डी आइटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।