0 जनपद के समस्त नगरीय निकायो एवं सीमा विस्तार में बिना नक्शा के निर्माणाधीन मकानो पर होगी बड़ी कार्यवाही- जिलाधिकारी
0 सड़को पर बने संकेतक लाइन रेखा एवं डिजिनेटर के बाहर अतिक्रमण करने पर लगेगा जुर्माना- जिलाधिकारी
भदोेही।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में विनियमित क्षेत्र की नियंत्रक प्राधिकारी की समिति की बैठक सम्पन हुयी। बैठक में विनियमित क्षेत्र की सीमा विस्तार, जर्जर भवनो के निस्तारण, अवैध निर्माण के विरूध कार्यवाही किये जाने, विनियमित क्षेत्र कार्यालय मेे लम्बित पत्रावलियो के निस्तारण के बिन्दुओं पर समिक्षा की गयी। प्रभारी नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर-गोपीगंज/उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर योगेन्द्र कुमार ने बताया कि विनियमित क्षेत्र- ज्ञानपुर गोपीगंज के विस्तार के सम्बन्ध में शहरी क्षेत्र के बढ़ते निर्माण एंव विकास होने के कारण नगर निकाय अध्ययक्ष, जिलाधिकारी की सहमिति से सर्वे पुर्ण कर इस क्षेत्र में स्थित 30 राजस्व ग्रामों को नगरीय निकाय में समाहित करने की रिपोर्ट प्रस्तुुत की गयी है।
प्रस्तावित गांव- ज्ञानपुर तहसील के अर्न्तगत-चककिशुनदास, कावल, चकमानसिंह, शिवरामपुर, परसुरामपुर, बलापुर रोही, चकसुन्दरपुर, सारीपुर/उमरपुर, घराव, लक्ष्मणपटटी, चहरपुर, चकदादु, चकविजयी, चकपडौना, छतमी, किशुनदेवपुर, महुआरी पुरेझम्मन, पुरेरधुनाथ, पुरेदल्लु, अमिलौर उपरवार औरई तहसील के अर्न्तगत पर्वतपुर, माधोपुर, चकदफतरबन्द, अमवामाफी, लालानगर, कोइलरा, गोपपुर, पूरेरामगुलाम, पूरेशम्भू राजस्व ग्राम है।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने एक हफते के अन्दर प्रस्तावित गांव का निरीक्षण कर रिर्पोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस प्रकार शहरी क्षेत्र नगर पंचायत ज्ञानपुर तथा नगर पालिका परिषद गोपीगंज एवं वर्तमान विनियमित क्षेत्र सीमा के अर्न्तगत स्थित 57 गांव के अतिरिक्त मुख्य मार्गो के सन्निकट 30 ग्रामो की सम्मिलित करते हुए कुल 87 ग्रामो सहित ज्ञानपुर गोपीगंज विनियमित क्षेत्र सीमा का विस्तार प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जर्जर भवनो के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा कुल 10 एवं नगर पंचायत ज्ञानपुर द्वारा कुल 47 जर्जर भवनो की सूची उपलब्ध करायी गयी है। जिस पर मुनिस्पल एक्ट के विभिन्न धाराओ के अर्न्तगत जर्जर भवनो को गिराये जाने हेतु जिलाधिकारी ने सम्बिन्धित अधिसासी अधिकारी को नोटिस जारी का निर्देश दिया। विनियमित क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माणो के विरूध आ0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा-10 के अन्तर्गत कुल 394 वाद विचाराधीन है।
विनियमित क्षेत्र कार्यलय में निजी भवनो के मानचित्र स्वीकृतार्थ कुल 510 पत्रावलीया विचारधीन है, जो भू स्वामी के विवाद तथा सम्बन्धित विभाग जैसे तहसील, नगर पालिका गोपीगंज/ज्ञानपुर तथा लोक निर्माण विभाग ज्ञानपुर से आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त होेने के कारण लम्बित हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नगरीय निकाय एवं प्रस्तावित सीमा विस्तार में बनें/निर्माणाधीन मकानो को स्वीकृत नक्शे पर ही बनाने का निर्देश दिया।
उन्होने बिना नक्शा पास एवं अवैध निर्माण को गिराये जाने का निर्देश अधिशासी अधिकारीयो को दिया। गोपीगंज कस्बे में अवैध पार्किग के खिलाफ पुलिस व प्रशासन की सयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करने को निर्देश दिया। उन्होने गोपीगंज सहित सभी नगरीय निकाय/ कस्बो में लगे संकेतक/लाइन रेखा/डिजिनेटर के बाहर दुकान लगाने, समान रखनेे, एवं अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष नगर पालिका गोपीगंज एवं ज्ञानपुर सहित सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अधिशासी अभियतां लोक निर्माण विभाग एवंज ल निगम सहित अन्य सम्बिन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।