अदालत

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में कराई गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर लगातार प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराई जा रही है ।

जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को न्यायालय ASJ-IV/SPL(J) E.C. Act. मीरजापुर

द्वारा अभियुक्त को हत्या के आरोप में दण्डित करते हुए आजीवन कारावास व ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

 

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 19.12.2015 को थाना को0देहात पर वादी परानू यादव पुत्र शिवनाथ यादव निवासी गोसाईपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पुत्री की हत्या के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-2384/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल के सशक्त पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ASJ-IV/SPL(J) E.C. Act. मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 302 भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र विजय लाल यादव निवासी लउरिया थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी अर्थदण्ड अदा न करने की स्थित में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र विजय लाल यादव निवासी लउरिया थाना को0देहात जनपद मीरजापुर है।

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