0 निर्वाचन के उद्देश्य से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दस हजार तक कर सकता है नगद भुगतान
0 राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन व्यय लेखा के रखखाव के बारे में दी जानकारी
मिर्जापुर।
395-छानबे (अ0जा0) उप निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार में पेक्षक सामान्य देवेन कुमार प्रधान एवं व्यय प्रेक्षक वेंकटेश जाधव ने प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा/मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन व्यय लेखा के रखरखाव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
मुख्य कोषाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो को चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार यथा प्रथम बार दिनांक 27 अप्रैल 2023, द्वितीय 02 मई 2023 एवं तृतीय 06 मई 2023 को मा0 व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि उपरोक्त तिथियों मंे पूर्वान्ह 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में पहुंचकर निर्वाचन खर्चों के दैनिक लेखे का रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं खर्च किये गये समस्त बिल/बाउचरो का निरीक्षण अवश्य कराया जाय। उन्होने व्यय के दैनिक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जो रजिस्टर बनाया जायेगा वह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिये होगा।
जिसे दैनिक आधार पर तिथि के अनुसार भरना होगा। जब कभी किसी विशेष दिवस को कोई व्यय नही होता तो उस दिनांक के सामने शून्य लिखा जायेगा। सभी कालमो को भली भाति भरने के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक दिनांक को उपगत/प्राधिकृत व्ययों की कुल धनराशि (प्रदत्त/बकाया दोनो) कुल धनराशि भी लिखा जायेगा।
कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये बैंक खातो से अभ्यर्थी क्रास एकाउंटपेई चेक द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेगा तथापि यदि अभ्यर्थी द्वारा व्यय के किसी भी मद के लिये किसी व्यक्ति/हस्ती को राशि देय है तथा सम्र्पूण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि रूपया दस हजार से अधिक नही है तो निर्वाचन प्रयोेजनार्थ खोले गये बैंेक खाते इस राशि का आहरण कर यह व्यय नगद के रूप में उपगत किया जा सकता हैं।
अन्य सभी भुगतान कथित बैंक खाते से एकाउंटपेई चेक द्वारा ही किये जा सकते हैं। यह भी बताया गया कि नाम निर्देशन के दिनांक से परिणाम घोषित होने तक दोनो तिथियो को सम्मिलित करते हुये निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं व उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी व्ययोे, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये है या उसके निर्वाचन एजेंट के द्वारा अलग एवं सही लेखा रखेगा।
व्यय प्रेक्षक जाधव ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यथियों के निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों की लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि बिना किसी ठोस कारण या औचित्य के समय सीमा के अन्दर व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-10(क) के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता हैं।
बैठक में कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया, व्यय मामलों के लिये अतिरिक्त एजेंटो की नियुक्ति, बैंक रजिस्टर सहित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में सभी राजनैतिक दल के मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त पदाधिकारी व प्रतिनधि उपस्थित रहें।