0 395- छानबे (अ0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2023
मीरजापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा 395-छानबे (अ0जा0) विधान सभा उप निर्वाचन-2023 में 80 वर्ष से अधिक आयुदिव्यांग मतदाताओं एवं कोविड-19 के संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को डाकमतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के दृष्टिगत मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान सहायक,माइक्रो आब्जर्वर एवं वीडियोग्राफर को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक मतदान दल में 01 मतदान अधिकारी प्रथम 01मतदान अधिकारी तृतीय, 01 वीडियोग्राफर, 01 माइक्रो आब्जर्वर व सुरक्षा कर्मी रहेंगे।उक्त टीमें निर्धारित तिथियों में प्रातः 07.00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में 395-छानबे (अ0जा0) विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर सेमतदान हेतु सामग्री एवं मतपत्र, वाहन आदि प्राप्त कर प्रत्येक दशा में 08.00 बजे तक मतदानहेतु अपने क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे।
डाक मतपत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रभारीअधिकारी डाक मतपत्र से प्राप्त किये जायेंगे तथा मतदान अधिकारी प्रथम को मतपत्र निर्गतकरने से पूर्व डाक मतपत्रों पर हस्ताक्षर व मुहर लगाकर ही उपलब्ध कराये जायेगें।मतदाता सूची, अमिट स्याही एवं उससे संबंधित लिफाफे एवं प्रपत्र इत्यादी रिटर्निंग आफिसर/सहायकरिटर्निंग आफिसर से प्राप्त होंगे। मतदान की सूचना संबंधित बी0एल0ओ0 द्वारापूर्व से ही संबंधित मतदाता को व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी।
संबंधित रिटर्निंग आफिसरद्वारा मतदान तिथि व टीम भ्रमण की सूचना प्रेक्षक महोदय व विधानसभा के प्रत्याशियों को 80 वर्ष सेअधिक आयु दिव्यांग मतदाताओं की सूची (जिन्हें डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराया जानाहै) दिनांक 04.05.2023 से पूर्वअनिवार्य रूप से दी जायेगी, ताकि प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान दिवस पर उपस्थितरह सके। मतदान दल संबंधित ग्राम में पहुंच कर बी0एल0ओ0 से सम्पर्कस्थापित करेगा।
ग्राम में उपस्थिति बी0एल0ओ0 मतदान दलको डाक मतपत्र डालने वाले मतदाता के घर ले जाकर मतदाता की पहचान कराकर मतदान की कार्यवाहीपूर्ण करायेगा। सबसे पहल मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा संबंधित मतदाता को फार्म 13 क(निर्वाचक द्वारा घोषणा) फार्म 13 ख (छोटा लिफाफा) फार्म 13 ग (बड़ा लिफाफा)एवं फार्म 13 घ (निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश) उपलब्ध कराया जयेगा। मतदाताद्वारा तत्काल उसी स्थान पर फार्म 13 क पूर्ण कर मतदान अधिकारी प्रथम को उपलब्ध करातेहुए पहचान स्वरूप मा० आयोगद्वारा निर्धारित पहचान के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा।
मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा पहचान के उपरांत फार्म 13 के पूर्ण कराकर अनुप्रमाणित करकेतथा निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर पर अंकन करके मतदाता से हस्ताक्षर कराने के उपरांतडाक मतपत्र निर्गत किया जायेगा। एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की सूची मेंनिर्वाचकों के नाम के सामने सही (√) का निशान लगाया जायेगा। निर्वाचक की क्रम संख्या और भाग संख्यासहित काउन्टर फाईल को अलग किया जायेगा और टीम द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।
मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता को अवगत करायाजायेगा कि डाक मतपत्र के सीरियल नम्बर को फार्म 13 क एवं छोटे लिफाफे (फार्म 13 ख)पर अंकित किया जायेगा।. मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम मेंमतदाता द्वारा मतपत्र पर क्रास (Ûग्) मार्क या टिक (√)निशान लगाकर मतदान किया जायेगा। मतदान सहायक, मतदाता के बायेहांथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। मतदाता उपलब्ध कराये गये वोटिंग कम्पर्टमेंटमें गोपनीयता के साथ मतदान करेगा।
मतदान के उपरांत मतदाता द्वारा बैलेट पेपर कोमोड़कर छोटे लिफाफे में (13 ख) में रखकर बंद किया जायेगा। तत्पश्चात प्रारूप 13 क(निर्वाचक द्वारा घोषणा) एवं छोटा लिफाफा (13 ख ), फार्म 13 ग ( बड़ालिफाफा) में बंद कर मतदान अधिकारी प्रथम के पास उपलब्ध मतपेटी में डाला जायेगा।संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान में पड़े मतों की सूचना मा० प्रेक्षक महोदय व विधानसभाके प्रत्याशियों के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी (डाक मतपत्र) को उसी दिन लिखित रूपसे दी जायेगी। मतदान के उपरांत डाले गयेडाक मतपत्र की पेटी मतदान दल से प्राप्त कर संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारापोलिंग ऐजेण्ट के सामने सायं 06 बजे वीडियोग्राफी कराते हुए कोषागार केडबल लाक में रखे जायेंगें। अंधे या शिथिलांग निर्वाचक को उनकी मांग के अनुसारसहायक साथी उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी घोषणा अनुलग्नक 10 पर सहायक साथीद्वारा की जायेगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा देनी होगी औरमतदान अधिकारी ऐसे मामलों का रिकार्ड प्रपत्र-14 क में रखेंगे, मतदान क्रिया कीसहायता में एजेन्टों या उम्मीदवारों या निषद्ध पार्टियों को नहीं लिया जासकता है।
साथी को वोट गुप्त रखना होगा और वह केवल एक ही निर्वाचक के रूप मेंकार्य कर सकता है। डाक मतपत्र पेटी को कोषागार के डबल लाक से निकासी एवं जमाकरने आदि की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। वीडियोग्राफर मतदान कीगोपनीयता बनाये रखते हुए सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा। बैठक मेंडिप्टी कलेक्टर सिद्धार्थ यादव, खण्ड विकास अधिकारी लालगंज, सहायक निर्वाचन अधिकारीसहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।