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*मीरजापुर पुलिस*
*—प्रेस नोट—*
दिनांकः 14.09.2023
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अवैध चाकू रखने के 02 अलग-अलग आभियोगों में आरोपी को करायी गयी 1000-1000 रू0 के अर्थदण्ड तथा जेल में बितायी गयी अवधी के कारावास की सजा —*
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर अवैध चाकू रखने से सम्बन्धित 02 अलग-अलग अभियोगों में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ADJ(JD)05, मीरजापुर द्वारा अवैध चाकू रखने के 02 अलग-अलग अभियोगों 1. मु0अ0सं0 935/1998 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पड़री व 2. मु0अ0सं0 71/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त दिनेश माली उर्फ पप्पू पुत्र पारस नाथ माली निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर को आज दिनांकः 14.09.2023 को दण्डित करते हुए करायी गयी ₹ 1000 – ₹ 1000 के अर्थदण्ड तथा जेल में बितायी गयी अवधी के कारवास की सजा । अर्थ दण्ड न अदा करने पर उपरोक्त 02 मुकदमों में 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास ।

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