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मिर्जापुर मे ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अलग अलग मामलो मे चार अभियुक्तो को सुनाई सजा

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में आरोपी को सुनायी गयी ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा 
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर दिनांकः10.01.1991 को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर धक्का मारकर घायल/मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह, पैरोकार-मुख्य आऱक्षी शिवकुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा मा0न्यायालय के समक्ष जुर्मस्वीकारोक्ति की गयी । जिसके आधार पर मा0न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) एफ0टी0सी0 मीरजापुर-जीनत परवीन द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-26/1991 धारा 279,304ए,337 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रसाद मिश्रा निवासी कस्बा चोपन थाना चोपन जनपद सोनभद्र को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि तथा ₹ 3000/- के अर्थदण्ड दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 20 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में आरोपी को सुनायी गयी ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा 
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर दिनांकः26.04.1994 को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर धक्का मारकर घायल/मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह, विवेचक- उप निरीक्षक रघुनाथ गौतम, पैरोकार-मुख्य आऱक्षी शिवकुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा मा0न्यायालय के समक्ष जुर्मस्वीकारोक्ति की गयी । जिसके आधार पर मा0न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) एफ0टी0सी0 मीरजापुर-जीनत परवीन द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-50/1994 धारा 279,304ए,337,338 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मदेव मिश्रा पुत्र अच्युतानन्द मिश्रा निवासी बदौली थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि तथा ₹ 5000/- के अर्थदण्ड दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दहेज उत्पीड़न के अभियोग में आरोपी को करायी गयी ₹ 500 के अर्थदण्ड की सजा 
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी हेमन्त सिंह, विवेचक उ0नि0 मोहन लाल, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी सुनील तथा पैरोकार मु0आ0 शिवकुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय CJ(JD)FTC, मीरजापुर द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अं0स0- 489/1998 धारा 498ए, 324 भादवि व ¾ डी.पी. अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त गोबिन्द पुत्र विश्वनाथ बिन्द निवासी पुरवा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, को ₹ 500 के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने के अभियोग में आरोपी को करायी गयी ₹ 1.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा 
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करते हुए पकड़े जाने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह, विवेचक उ0नि0 उमराव प्रसाद गौतम, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार मु0आ0 शिवकुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय CJ(JD)FTC, मीरजापुर द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अं0स0- 43/1999 धारा 3/9 उ0प्र0सा0 परीक्षा अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त विकास चन्द्र पुत्र बब्बन निवासी शाहबगंज थाना शाहबगंज चन्दौली, को ₹ 1.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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