मिर्जापुर।
थाना कछवां जनपद मीरजापुर पर मंगलवार, 12.11.2024 को वादी रितीकेश सोनी पुत्र प्रेमप्रकाश सेठ निवासी हांसीपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी की ग्राम हांसीपुर व सीखड़ में सोने-चांदी की दुकान है, गणेश प्रताप सिंह जोकि अपराधी किस्म का आदमी है जो जान मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगा करता है जिसे मेरे द्वारा 2-3 बार कुछ पैसा भी दिया जा चुका है इस बार पुनः एक लाख रुपये की मांग की गई है । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-142/2024 धारा 308(5),351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कछवां को सम्बन्धित अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांकः12.11.2024 को थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम बगहां मंदिर के पास से वांछित अभियुक्त गणेश प्रताप सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह निवासी बगहां थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर कब्जे से वादी मुकदमा से वसूली गयी धनराशि ₹ 10,000/- नगद बरामद किया गया । थाना कछवां पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय/जेल भेजा गया ।
आपराधिक इतिहास देखे तो
1.मु0अ0सं0-12/2023 धारा 141,142,143,341,504,506 भादवि व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va)एससी/एसटी एक्ट थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-81/2015 धारा 504,506 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।
3.मु0अ0सं-42/2023 धारा 120बी,201,302,34,364 भादवि थाना घोरावल जनपद सोनभद्र ।
4.मु0अ0सं0-45/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोरावल जनपद सोनभद्र ।
5.मु0अ0सं0-105/2023 धारा 3(1)उ0प्र0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम थाना घोरावल जनपद सोनभद्र ।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम मे
उप-निरीक्षक गिरधारी सिंह चौकी प्रभारी खैरा थाना कछवां मय पुलिस टीम शामिल रहे।