मीरजापुर।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 24 अक्टूबर के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2024 द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में आयोग के दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये आयोग द्वारा निम्न 12 दस्तावेज यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक/डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आर0जी0आई0 द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य होगा।