मिर्जापुर

हत्या एवं लूट के 3 आरोपियों सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।

थाना चुनार पर हत्या व लूट से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 3 संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध पाये गये 3 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अभियोजन के अनुसार 11 जुलाई 2008 को थाना चुनार पर वादी हरिशंकर उर्फ नखडू पुत्र बसन्तू निवासी कूबाखुर्द सरंगा थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी का पुत्र साधु उम्र करीब-27 वर्ष तरंगा पहाड़ी (लहास पहाड़ी) पर घर की 21 राशि बकरियों को लेकर चराने गया था जोकि देर शाम घर वापस नही आया। परिवारीजन द्वारा पहाड़ी पर तलाश की गई तो पत्थर की नीचे दबाकर रखा हुआ शव बरामद हुआ था और पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि 03 नई उम्र के लोग बकरियों को कूबा खुर्द बन्धी की तरफ ले गए. इस सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-501/2008 धारा 302, 201, 394 भादवि पंजीकृत कर कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था।

अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्रीधर पाल, विवेचक- निरीक्षक जयशंकर प्रसाद, कोर्ट मुहर्रिर- उपनिरीक्षक सतीश कुमार तथा पैरोकार-आरक्षी अजय कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03 मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों मनोज कुमार पटेल पुत्र भोनू राम पटेल, जिउत बनवासी पुत्र स्व0प्रसाद व संजय राजभर पुत्र महाजन राजभर समस्त निवासीगण दरेखू थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को मु0अ0सं0-501/2008 धारा 302, 201, 394 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06-06 माह के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता अभियुक्तगण मनोज कुमार पटेल पुत्र भोनू राम पटेल निवासी दरेखू थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, जिउत बनवासी पुत्र स्व0रामप्रसाद निवासी दरेखू थाना रोहनिया जनपद वाराणसी एवं संजय राजभर पुत्र महाजन राजभर निवासी दरेखू थाना रोहनिया जनपद वाराणसी हैं।

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