अदालत

हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।

थाना लालगंज में सन् 2016 में पंजीकृत मु0अ0स0 699/2016 धारा 328,302 भा0द0वि0 व सत्र परीक्षण सख्या 58/2017 के प्रकरण में तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज विवेक सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह (ADGC क्रिमनल) तथा कोर्ट मोहरिर्र मों0 सलमान खां द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार का0 जर्नादन सिंह के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 22.02.2021 को मुकदमें का अभियुक्त राजेश पुत्र भगवान दास निवासी गुलालपुर थाना लालगंज मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 328 भा0द0वि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया, तथा धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व ₹20000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (ई0सी0 एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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