० 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक फोटो डालने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
अभियोजन के अनुसार 13 फरवरी को थाना मड़िहान क्षेत्र निवासी वादी द्वारा थाना मड़िहान पर दिये गये तहरीर के आधार पर सेराज उर्फ कल्लू पुत्र कैशर उर्फ कौशल अली निवासी झरना पटेवर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वादी की बहन के साथ अश्लील हरकत करने व फेसबुक पर फोटो डालने के संबंध में थाना मड़िहान पर अपराध संख्या -33/2019 धारा 354 क, 506 भा0द0वि0 व 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आरोपी अभियुक्त को थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 15 मार्च 2021 को जेल भेजा गया था। प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक-12.06.2021 को प्रेषित किया गया तथा थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा, अर्थदण्ड अदा करने पर 1 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी। सजायाफ्ता अभियुक्त सेराज उर्फ कल्लू पुत्र कैशर उर्फ कौशल अली निवासी झरना पटेवर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर का रहने वाला है।