विधानसभा चुनाव 2022

निर्वाचन के लिये छपवाये जाने वाले पोस्टर, पम्पप्लेट में प्रकाशक के नाम व पते/मोबाइल नम्बर, संख्या स्पष्ट रूप से लिखा होना आवश्यक

मीरजापुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुये बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एवं विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 का निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जा चुका हैं। तद्क्रम में उन्होने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन पम्पप्लटों, पोस्टरों आदि मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-27(क) के उपबन्धों द्वारा कोई व्यक्ति यदि किसी ऐसे निर्वाचन पम्पप्लेट पोस्टर का मुद्रण एवं प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित एवं प्रकाशित नही करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। किसी भी निर्वाचन पम्पप्लेट अथवा पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामाग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते/मोबाइल नम्बर, संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। मुद्रण सामाग्री मुद्रित होने के 03 दिनो के अन्दर मुद्रित प्रतिया प्रत्येक मुद्रित सामाग्री की 03 अतिरिक्त प्रतियो सहित प्रकाशक के घोषण पत्र के साथ भेजा जायेगा। किसी भी प्रकार के उल्लघंन को गम्भीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी

निर्वाचन के कार्यशैली के बारे में दी गयी जानकारी

मीरजापुर।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ से एक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद मीरजापुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। एन0आई0सी0 मीरजापुर में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, डिप्टी कलेक्टेर भरत लाल सरोज, अश्वनी कुमार सिंह, डाॅ अभिनीत कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार, प्राचार्य जी0आई0सी0 के अलावा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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