मिर्जापुर।
थाना कोतवाली कटरा पर बीते 21 सितम्बर को वादी आशुतोष सिंह पुत्र पंकज सिंह निवासी बबुरा थाना विन्ध्याचल द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध लिखित तहरीर बावत वादी के साला हर्ष सिंह पुत्र आलोक सिंह निवासी कमासिन थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने के सम्बन्ध में दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-227/2023 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
पुलिस अधीक्षक “अभिनन्दन” के निर्देश के अनुक्रम में शनिवार 23 सितंबर को थाना को0कटरा पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़ित हर्ष सिंह व उसके जीजा आशुतोष सिंह के मध्य लडाई-झगड़ा हो गया इसी बीच हर्ष सिंह द्वारा अवैध पिस्टल निकाल लिया गया तथा दोनों के मध्य पिस्टल की छीना-झपटी के दौरान गोली चलने से हर्ष सिंह उपरोक्त घायल हो गये।
घटना में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त हर्ष सिंह पुत्र आलोक सिंह निवासी कमासिन थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष सिंह उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम मेउप निरीक्षक कुवँर मनोज सिंह थाना को0कटरा मय पुलिस टीम रहे।