विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
सोमवार को को उच्चाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्म में थाना जीआरपी मिर्जापुर के थानाध्यक्ष केदार नाथ मौर्य के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विनोद मौर्य उपनिरीक्षक चन्द्र प्रकाश तिवारी हेड कांस्टेबल रुद्र नारायण सिंह , हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव कांस्टेबल कमलेश सिंह यादव थाना जीआरपी मिर्जापुर के द्वारा रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर में चेकिंग की जा रही थी दौरान चेकिंग रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुरके बरौधा कछार ओवर ब्रिज के पूरब तरफ दीवाल के पास बहद थाना जीआरपी मिर्जापुर पर दो शातिर किस्म का पेशेवर अपराधी जो चलती ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान आदि चोरी करने व मोबाइल छीन लेने में माहिर है जिसका नाम क्रमश पिंटू खान पुत्र सखुर खान नि गैबी घाट पौधा कालोनी अमनगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर उम्र 22 वर्ष। तथा अमन सोनी उर्फ गोलू पुत्र राम नरायन नि भैंसिया टोला थाना कोतवाली कटरा मिर्ज़ापुर उम्र 21 वर्ष अभियुक्ततो के कब्जे से क्रमश 60 व 70 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम व चोरी करने के उपकरण प्लास कटर पेचकस अपराध संख्या 26/19 धारा 380,411 आईपीसी से संबंधित 650/- रु0 नगद तथा अपराध संख्या 230/18 धारा 380/411 आईपीसी से सम्बंधित एक अदद नोकिया मोबाइल कीमती 4000/00 रुपया बरामद हुआ जिसको आज दिनांक 11/03/2019 समय 04:20 सुबह पर गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्त सक्रिय अपराधी है जो अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु यात्रियों का सामान आदि चोरी करता है जिसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी गिरफ्तार अभियुक्त को बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। पंजीकृत अभियोग देखा जाये तो अपराध संख्या 34/19 धारा 21/22 एनडीपीसी एक्ट से 60 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद, अपराध संख्या 35/19 धारा 21/22 एनडीपीसी एक्ट से 70 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद किया जा चुका है। साथ ही 36/19धारा 401 आईपीसी से कटर पिलास पेचकस बरामद हुआ है। अमन सोनी उर्फ गोलू का पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे मे जीआरपी एसओ श्री मौर्य ने बताया कि अपराध संख्या 388/17 धारा 379/411 आईपीसी एवं अपराध संख्या 434/17 धारा 379/411 आईपीसी दर्ज है।