नगर निकाय चुनाव

रिटर्निग अधिकारी से अनुमति बिना प्रचार-प्रसार के लिये किसी वाहन का प्रयोग करने पर सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज होगा मुकदमा

बिना अनुमति के नहीं चचलेंगे प्रचार वाहन  -जिला निर्वाचन अधिकारी
ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।
 
  
नगर निकाय निर्वाचन-2017 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य ये जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट विमल कुमार दूबे ने सभी राजनैतिक दलों व निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों से कहा है कि निर्वाचन के प्रचार के लिये कोई  भी बाहन बिन अनुमति के न चलायें। उन्होंने कहा कि बिन अनुमजि के वाहन चलाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये जिस उम्मीदवार के लिये वाहन का परमिट जारी किया गया है यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लधंन होगा जो भारतीय दण्ड संहित की धारा- 171 एच के अधीन इण्डनीय अपराध है।  उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निग अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना निर्वाचन प्रचार-प्रसार के प्रयोजनों के लिये किसी वाहन का प्रयोग करने पर उम्मीदवार द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिये अनधिकृत मान लिया जायेगा और उसके विरूद्ध भारतीय दड संहिता में निहित सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय होगा।  ऐसे वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार के कार्य से तत्काल बाहर कर दिया जायेगा तथा उसका उपयोग अग्रतर प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।  राजनीतिक प्रचार-प्रसार और रैलियों हेतु प्रांगण सहित शैक्षणिक संस्थाओं , सरकारी सहायक प्राप्त, निजी अथवा सरकारी संस्थाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध भी है। लाउड स्पीकर लगाये जाने सहित वाहनों में वाह्य परिवर्तन किया जाना मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।  निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यालय के लिय ेसरकारी विश्राम गृहों या डाक बग्लों का उपयोग नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार निष्पद्वा व शांतिपूर्ण चुनाव करानें मेें अपना सहायेग प्रदान करें।

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