क्राइम कंट्रोल

ट्रेनों में चोरी, छिनैती और लूट करने वाले तीन शातिर अपराधियों को जीआरपी टीम ने किया गिरफ्तार 

 

0 नशीला पाउडर डायजेपाम, चोरी की मोबाइल व नगदी बरामद
ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।

   अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बी.के. मौर्य,  पुलिस महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद बी.आर. मीणा, पुलिस अधीक्षक रेलवे इलाहाबाद पी.के.मिश्रा व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे इलाहाबाद  मोनिका चड्ढा के कुशल निर्देशन में केदारनाथ मौर्य थाना अध्यक्ष जीआरपी मिर्जापुर, उनकी टीम के उप निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह चौकी प्रभारी चोपन एवं
चौकी प्रभारी जीआरपी चुनार अश्वनी कुमार राय
द्वारा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर चोरी लूट छिनैती के लिए यात्रियों का इंतजार कर रहे तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की गई है।

        रविवार को आधी रात दो बगमजे के बाद मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 के पूर्वी छोर के अंतिम छोर पर तीन शातिर किस्म के अपराधी बैठे हुए थे। यह सभी विभिन्न ट्रेनों में चोरी,  लूट,  छिनैती आदि की घटनाएं करने में माहिर हैं। इनके हाथ से जीआरपी पुलिस ने चोरी के सामान आदि भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद जीआरपी थानाध्यक्ष मिर्जापुर केदारनाथ मोर्य,  चौकी प्रभारी जीआरपी चुनार अश्वनी कुमार राय, चौकी प्रभारी जीआरपी चोपन अंजनी कुमार सिंह के अलावा कांस्टेबल विंध्यवासिनी प्रसाद चौकी चुनार, कांस्टेबल शैलेश कुमार यादव चौकी चोपन आदि आधी रात के समय उक्त स्थल से गुजर रहे थे कि तीनों अपराधी जीआरपी की टीम को देखकर उठ कर भागना चाहे,  लेकिन टीम द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए शातिर अपराधियो में हकीम अली पुत्र तहऊर पुत्र निवासी चोपन बैरिया थाना रोड वार्ड नंबर 11 थाना चोपन जनपद सोनभद्र के पास से 60 ग्राम नशीला पाउडर डायजेपाम एक वीवो मोबाइल और ₹500 नगद बरामद किया गया।  दूसरे अभियुक्त रमेश कुमार साहनी पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल निवासी चोपन बैरियर हाईड्रिल रोड थाना चोपन जनपद सोनभद्र के पास से 50 ग्राम नशीला पाउडर जापान एक सैमसंग मोबाइल और ₹500 नगद बरामद किया।  जबकि तीसरे अभियुक्त अनवर अली पुत्र जोखू निवासी अहरौरा बूढ़ादेई थाना अहरौला जनपद मिर्जापुर के पास से 40 ग्राम नशीला पाउडर डायजेपाम एक नोकिया मोबाइल और ₹400 नगद बरामद किया गया।

जीआरपी पुलिस ने थाना मिर्जापुर में हकीम अली के खिलाफ अपराध संख्या 57/18, 21/18,  48/18 अंतर्गत धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट तथा 380 आईपीएस के तहत,  रमेश कुमार साहनी के खिलाफ अपराध संख्या 58/18, 26/18 तथा 48/18 अंतर्गत धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट, 379 व 380 आईपीसी तथा अनवर के खिलाफ अपराध संख्या 59/18, 5/18 और 48/18 के तहत 21/ 22 एनडीपीएस एक्ट तथा 380 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया गया।

         

            
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