ब्यूरो रिपोर्ट, भदोही।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने गोपीगंज थाना क्षेत्र के जगापुर पड़ान गांव में वर्ष 2015 में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रवीशचंद्र पांडेय को दोषमुक्त किये जाने का आदेश शुक्रवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोपीगंज थाना क्षेत्र के जगापुर पड़ान गांव निवासी वादी मुकदमा लोकनाथ पांडेय पुत्र स्व0 कृष्णा प्रसाद पांडेय ने इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके पुत्र दीपेश पांडेय उर्फ दीपक पांडेय को गंभीर चोट पहुंचाने एवं अन्यत्र उसकी मौत हो गई। दो-तीन अप्रैल 2015 की रात लगभग 10.30 बजे दिपेश उर्फ दीपक घर के बरामदे में सोया था। उसे यह पता नहीं चल पाया कि उसका पुत्र चारपाई से कब गायब हो गया। 12.30 बजे गांव के कमलेश मिश्र, मुनेश मिश्र व अवनीश पांडेय समेत कई लोग दीपक को घायलावस्था में घर लाकर बताया कि वह रवीशचंद्र पांडेय के घर के पास पड़ा था। घायल को उपचार हेतु इलाहाबाद ले जाया गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से गवाहों को परीक्षित कराया गया था। बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने अभियुक्त रवीशचंद्र पांडेय को गैर इरादतन हत्या के आरोप से दोषमुक्त का आदेश सुनाते हुये अभियुक्त की रिहाई हेतु जिला कारागार भेजे जाने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामनारायण चौबे व रामजीत पांडेय ने पैरवी व बहस की।