अदालत

हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर @ विंध्य न्यूज़
न्यायलय अपर सत्र न्यायधीश प्रथम वी0पी0 सक्सेना की अदालत में गुरुवार को हत्या के प्रयास मामले में चुनाव थाना क्षेत्र के एक हत्यारोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए ₹50000 का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सन्-2015 में जिले के थाना चुनार अन्तर्गत ग्राम फिरोजपुर में वादी चन्द्रकेश निवासी फिरोजपुर के फसल को उसी गांव निवासी सीताराम पुत्र राजबहादुर द्वारा नुकसान पहुचाया गया था। जिसके संबंध में वादी जब प्रतिवादी सीताराम के घर उलाहना देने गया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के उपर गड़ासे से कई बार प्रहार करके प्राण घातक हमला किया गया। जिसके संबंध में थाना चुनार पर अपराध संख्या-1952/15 धारा 307, 427, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह द्वारा मजबुती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह  करने के फलस्वरुप गुरुवार को को उक्त अभियोग में न्यायलय अपर सत्र न्यायधीश प्रथम वी0पी0 सक्सेना द्वारा अभियुक्त सीताराम पुत्र राजबहादुर निवासी फिरोजपुर थाना चुनार मीरजापुर को 307 भा0द0वि0 की अधिकत्तम सजा 10 वर्ष व पचास हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
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