विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
चुनार विधायक अनुराग सिंह ने बताया कि विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरांत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 4 किलो वाट तक के विद्युत भार तक एल०एम्०वी-1 दर श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 31-10-2019 तक के विद्युत् बिलों में मूल धनराशी को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की जा रही है I
बकायेदार उपभोक्ताओं को उनके 31
अक्टूबर तक के विद्युत् बिलों में मूल धनराशी को शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 12 किस्तों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 24 किस्तों (प्रत्येक क़िस्त धनराशी रु० 1500 से कम की नहीं, निर्धारित की जा सकेगी) में भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी I उपभोक्ता द्वारा मूल धनराशी के किस्तों में भुगतान के साथ सभी मासिक बिलों को जमा करने के पश्चात् उनके 31 अक्टूबर तक के बिलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशी समाप्त कर दी जाएगी I
विधायक नेे बतायाा कि मुख्य
आसान क़िस्त योजना के पंजीकरण की अवधि उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता नहीं है । यह योजना दिनांक 11-11-2019 से 31-12-2019 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता है। यह योजना दिनांक 11-11-2019 से लागू होगी I जो बकायेदार उपभोक्ता 31-12-2019 तक अपने विद्युत् बिलों में संशोधन किये जाने का विकल्प देंगे उन्हें संशोधित बिल प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह के अन्दर अपना पंजीकरण कराना होगा। योजना का पंजीकरण अधिशाशी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय एवं सीएससी जन सुविधा केन्द्रों पर होगा।
योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया के बाबत बताया कि इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा I उपभोक्ता को पंजीकरण,भुगतान एवं बिल संशोधन विकल्प चुनने की व्यवस्था केवल ऑनलाइन प्रणाली पर ही उपलब्ध एवं मान्य होगी I उपभोक्ता को यह सुविधा सभी खण्ड/उपखण्ड कार्यालय एवं सी०एस०सी० जनसुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी I
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