क्राइम कंट्रोल

हत्या के प्रयास तथा बलवा कारित करने के मामलें में 5 व्यक्तियो को 7 वर्ष का कारावास

 

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।           

   थाना कोतवाली देहात मे पंजीकृत अपराध संख्या -619/11 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 आईपीसी, सत्र परीक्षण सख्या 237,238 सन् 2012 के प्रकरण में  विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप आज शुक्रवार को मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्त विरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र शिवचरन तिवारी, संजय उर्फ रामकुमार पुत्र शिवचरन तिवारी, तीरथराज उर्फ शशि तिवारी पुत्र शिवचरन तिवारी,चन्द्रकान्त उर्फ बबुल्ली पुत्र शिवचरन तिवारी और अमरेश उर्फ मुन्ना पुत्र अवधनारायण पाण्डेय समस्त निवासीगण लेडू थाना कोतवाली देहात मीरजापुर को धारा 147, 148, 323/ 149, 307/149 आईपीसी  के आरोप मे दोषी पाते हुए में 7 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा अपर सत्र न्यायधीश  अनिल कुमार यादव प्रथम द्वारा दी गयी।

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