अदालत

बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में दाखिल वाद की की गई सुनवाई

०  क्रेशर संचालक के खिलाफ एसडीएम न्यायालय से एक हजार का जुर्माना, 365 दिन लगाएंगे हाजिरी
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
तहसील क्षेत्र के देवरी कंला स्थित पहाड़ी पर संचालित क्रेशर प्लांट पर बंधुआ मजदूरी कराने वाले प्लांट संचालक के खिलाफ एसडीएम न्यायालय में दाखिल वाद की सुनवाई की गई न्यायालय से प्रोपाइटर के ऊपर हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया सजा के तौर पर एक वर्ष तक  प्रोबेशन अधिकारी के यहां प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया इस कार्यवाई से पत्थर  व्यवस्यायियो में हड़कंप मच गया।
वर्ष 2015 में जिले के भ्रमण पर आये संयुक्त निवन्धक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एके पराशर के नेतृत्व में टीम आई थी इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, सीओ सदर,उप श्रम आयुक्त व उपजिलाधिकारी मड़िहान के साथ देवरी कंला गांव की पहाड़ियों पर टीम ने छापेमारी किया जाँच के समय जेवीएस कट स्टोन पर 16 बंधुआ श्रमिक मजदूरी करते पकड़े गए जिसे टीम ने मुक्त कराया।
जाँच में पाया कि श्रमिको के साथ प्लांट संचालक द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम का उलंघन किया जा रहा है। अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया प्रस्तुत किये गए अभिलेख मानक विहीन रहा जिस पर टीम नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रोपाइटर जयपाल गुप्ता निवासी बरकछा थाना क्षेत्र देहात कोतवाली के खिलाफ मड़िहान थाने में प्रथमिकी दर्ज कराई गई। मामला एसडीएम न्यायालय भेज दिया गया।
दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए एसडीएम विमल कुमार दुबे ने जेवीएस कट स्टोन संचालक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया और 365 दिन प्रोवेशन अधिकारी के यहां अपनी हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया।
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