विन्ध्याचल मण्डल: मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही

निर्धारित तिथि पर न पहुॅचने पर सहकारी समितियों को नोटिस, समितियों को बन्द करने दी गयी चेतावनी

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी सहकारिता विन्ध्याचल मण्डल ने जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-72 ा एवं नियम -270 (क) के अधीन जनपद मीरजापुर की 15 सहकारी सितियों के सचिव/अध्यक्ष/प्रबन्धक कमेटी को उ0.प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-66 के अन्तर्गत् प्रापत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निष्क्रिय/बन्द होने तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने के कारण परिसमापन हेतु आवश्यक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रजिस्टर्ड नोटिशें सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता मीरजापुर के माध्यम से प्रेषित करते हुये क्रमशः दिनांक 26/9/2017 व दिनांक 16/10/2017 एवं दिनांक 20/11/2019 को सुनाई की तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि तक समिति के सचिव व अध्यक्ष प्रबन्ध कमेटी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुये।

 

दो

उक्त आदेश के अवहेलना के कारण तरकापुर हरिजन सहकारी ससिमति लि0 निबन्धन संख्या/दिनांक 1255 दिनांक 30/11/1955, जसोवर महिला उप0सहायक समिति लि0 04, दिनांक 8/4/202, भटेवरा महिला उप0सह0समिति लि0 03, दिनांक 4/4/2000, इमामगंज महिला उप0सह0समिति लि0 05, दिनांक 5/4/2000, गोडसर सरपती श्रम संविदा सह0समिति लि0, 42 दिनांक 7/4/2010, कछवां श्रम संविदा सह0समिति लि0, 2130, दिनांक 8/11/1951, मानमाधव वेतन भोगी सह0समिति लि0, विजयपुर, 36, दिनांक 15/10/2007, डिस्टि््रेक प्लांनिंग आफिसार वेतन भोगी सह0समिति लि0, नगर पालिका स्वीपर वेतन भोगी सहकारी समिति लि0 2038, दिनांक 30/3/1985, के0वी0डी0सी0 वेतनभोगी सहकारी समिति लि0, जिला बचत अधिकारी कार्यालय वेतन भोगी सह0लि0 43, दिनांक 7/4/2007, महाराणा प्रताप आदर्श इंटर कालेज वेतन सह0समिति लि0 सन्तोधाम रामपुर चुनार, 26, दिनांक 3/11/2006 धुरकर महिला उप0सह0समिति लि. राजगढ 09, दिनांक 6/11/2001 तथा गुलालपुर महिला उप0सह0समिति लि0 राजगढ 12, दिनांक 15/6/2002 को नोटिश भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त सभी सहकारी समितियों के सचिव/अध्यक्ष प्रबन्घ कमेटी को अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/01/2020 तक संयुक्त् आयुक्त एवं संयुक्त प्रबन्धक सहकारिता मो0 घुरहूपट्टी मीरजापुर में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा अभिलेखों के आधार पर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-76 के अन्तर्गत समिति का निबन्धत रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा।

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