अभिव्यक्ति

जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को संविधान के प्रस्तावना की दी जानकारी

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।

जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को संविधान के प्रस्तावना की जानकारी दिए जाने हेतु प्रत्येक सोमवार को कारागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को अपराह्न 12:00 बजे जिला कारागार में जिला विधििक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने कारागार में निरुद्ध महिला और पुरुषों को संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाते हुए संविधान के कर्तव्य मौलिक अधिकारों को विस्तार से जानकारी दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मनुष्य को संविधान में समान अधिकार प्राप्त कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। हमेशा मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने देश के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए।  जेल अधीक्षक अनिल कुमार राय ने उपस्थित बंदियों को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 51 कब है वरुण को विस्तार से बताया उन्होंने अधिकारों का हनन होगा।

इस कार्यक्रम में अशोक कुमार यादव ने संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी संविधान के मौलिक अधिकारों का व्याख्यान करते हुए कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यक्रम व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव,  उमेश चंद सहित जेल के सिपाही कर्मचारी उपस्थित रहे।

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विमलेश अग्रहरि
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