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जेल के बंदियों को भारत के संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की दी गई जानकारी

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
जिला कारागार के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय,  जेल अधीक्षक अनिल कुमार राय एवं नवागत जेलर बृज किशोर कुमार गौतम द्वारा जेल में निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों को भारत के संविधान प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई।
सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित जेल में बंद कैदियों ने शपथ लेते हुए कहा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा तथा संविधान के अनुच्छेद 51क में वर्णित सभी मौलिक कर्तव्यों का पालन श्रद्धा एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।  संविधान के मूल कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करें और स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों को सजोए, उनका पालन करें भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की देश के राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान तथा सरकारी संपत्ति और पर्यावरण का सम्मान करें।
अधीक्षक कारागार अनिल कुमार राय द्वारा उपस्थित बंदियों को बताया गया कि संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों और अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 32 में नागरिकों को समानता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संबंध में विस्तार से बंदिओं को जानकारी दी गई। नवागत जेलर बृजकिशोर कुमार गौतम एवं रिटेलर अशोक कुमार यादव, विष्णु सिंह ने बंदियों को संविधान के कर्तव्य व अधिकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह जानकारी देते हुए बताया कि हमें संविधान का हृदय से सम्मान करना चाहिए और उसका अनुसरण करने की सलाह दिया। संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के व्याख्यान कार्यक्रम की व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव व उमेश चंद्र एवं जेल के समस्त सिपाही व कर्मचारीगण उपस्थित होकर सहयोग किये।

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विमलेश अग्रहरि
ब्यूरो चीफ:
दैनिक भास्कर, मिर्जापुर
(यूनिट आफ भास्कर प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड)
ब्यूरो कार्यालय:
संकटमोचन, मिर्जापुर (उ० प्र०)

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