विमलेश अग्रहरि, मिर्ज़ापुर।
1. शस्त्र लाइसेंसी राकेश सिंह पुत्र मुन्नीलाल निवासी मालवीय नगर मकरीखोह थाना कोतवाली कटरा के द्वारा शस्त्र लापरवाही पूर्वक रखने के कारण उनके पुत्र द्वारा उसी पिस्टल से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा पर मु0अ0सं0-24/17 धारा 27/30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत हुआ तथा लोकसभा चुनाव के दौरान भी आचार संहिता के अनुपालन में थाना प्रभारी कोतवाली कटरा द्वारा जमा कराए जाने की नोटिस देने पर भी जमा नही किए थे इस पर थाना कोतवाली कटरा द्वारा इनके शस्त्र निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन दिया गया जिसकी संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने पर द्वारा मु0अ0सं0-24/17 के निस्तारण तक उक्त लाइसेंस निलम्बित किया गया ।
2. शस्त्र लाइसेंसी केशव प्रताप सिंह पुत्र राज प्रताप सिंह निवासी नीबी गहरवार थाना विन्ध्याचल के विरूद्ध थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-345/2007 धारा 420,467,468,471,120बी,35 भा0द0वि0 व 25/30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत होने के कारण लोक शान्ति व सुरक्षा के दृष्टिगत थाना प्रभारी चील्ह द्वारा प्रेषित शस्त्र निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन की संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा मु0अ0सं0-345/2007 के निस्तारण तक उक्त लाइसेंस निलम्बित किया गया ।
3. शस्त्र लाइसेंसी देवमणि दूबे उर्फ मक्खड दूबे पुत्र शिवजगत दूबे निवासी भरपुरा थाना पड़री के विरूद्ध थाना पड़री पर मु0अ0सं0-352ए/2012 धारा 147,452,323,307,504,506 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0-382/16 धारा 323,353,427,504 तथा मु0अ0सं0-392/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट एवं मु0अ0सं0-416/2016 धारा 110जी द0प्र0सं0 का अभियोग पंजीकृत होने के कारण लोक शान्ति व सुरक्षा के दृष्टिगत थाना प्रभारी चील्ह द्वारा प्रेषित शस्त्र निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन की संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा मु0अ0सं0-382/2016 व 352ए/12 के निस्तारण तक उक्त लाइसेंस निलम्बित किया गया ।4. शस्त्र लाइसेंसी देशराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह के विरूद्ध थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-116/2002 धारा 307,504,506,34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत होने के कारण लोक शान्ति व सुरक्षा के दृष्टिगत थाना प्रभारी चील्ह द्वारा प्रेषित शस्त्र निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन की संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा मु0अ0सं0-116/2002 के निस्तारण तक उक्त लाइसेंस निलम्बित किया गया । उक्त सभी शस्त्रों के जमा करने के आदेश दिए गये है ।
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