विमलेश अग्रहरि
ब्यूरो चीफ: दैनिक भास्कर, मिर्जापुर
जिलाधिकारी सुषील कुमार पटेल ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 02 मार्च 2020 को समाचार में ’’नदी से लेकर पहाडों तक हो रहा अवैध खनन, प्रषासन मौन’’ षीर्शक से प्रकाषित समाचार का संज्ञान लेते हुये उप जिलाधिकारी सदर श्री गौरव श्रीवास्तव को उक्त प्रकरण के लिये जॉंच कर आख्या देने का निर्देष दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बैसुख्यि में 02 फर्म क्रमशः मे0 बोल बम ईट भट्ठा, प्रो0 श्री राजेश कुमार त्रिपाठी एवं मे0 कृश्णा इंटर प्राइजेज प्रो0 दयाषंकर उपाध्याय के पक्ष में 5-5 हेक्टैयर के बालू खनन का पट्टा आवंटित है। मे0 बोल बम ईट भट्ठा को आवंटित् क्षेत्र में निरीक्षण के समय बालू खनन किया जा रहा था। बालू खनन स्थल पर चौहद्दी के अनुसार पिलर लगे हुये थे। उनहोंने बताया कि यह खनन आवंटित क्षेत्र पर चौहद्दी के अनुसार पिलर लगा हुआ पाया, परन्तु निरीक्षण के समय कोई खनन नहीं हो रहा था। सी0सी0टी0वी0 कैमेरे,एम0एम0-11 जारी करने वाले स्थान पर लगे हुये पाये गये। इस प्रकार जॉंच में किसी भी तरह के अवैध खनन होने के षिकायत सत्य नहीं पाया ।
जिलााकारी सुषील कुमार पटेल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि खनिकर्म अनुभाग उ0प्र0 षासन के आदेश के क्रम में उ0प्र0 में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों यथा ईमारती पत्थर,गिट्टी,बोल्डर,बालू, मोरम के वाहनें पर अन्य प्रदेषों द्वारा निर्गत अभिवहन पास उत्तर प्रदेश राज्य के ारा निर्गत अन्तर्रार्ट्ीय अभिवहन पास के साथ ही विधि मान्य है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों हेतु उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली 1963 यथा संषोधित के नियम-21-ए तथा नियम-70-2 के प्राविधान के अर्न्ततग उपखनिज ईमरती पत्थर, गिट्टी,बोल्डर, मोरम बालू के ेवाहनों पर रू0 50 प्रतिघन मीटर की दर से विनियमन षुल्क निर्धारित किया गया है। विभागीय पोर्टल पर लागिंक कर अन्तरार्ट्ीय अभिवहन पास प्राप्त कियाजा सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त के सम्बन्ध में र्ट्ासपोर्टरों के लिये दिनांक 05/03/2020 को अपराह्न 02 बजे से सायं 05 बजे तक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेषालय लाखनउ में प्रषिक्षा आयोजित किया गया है, जनपद के इच्छुक र्ट्ासपोर्टरों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रषिक्षण कार्यकम में प्रतिभाग कर सकते हैं।
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