जन सरोकार

मास्क व सेनेटाजर के बिक्री पर अधिक मूल्य लेने पर होगी कार्यवाही: जिलाधिकारी

0 22 मार्च को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें जनपदवासी डी0एम0

0 कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिये पूरी सावधानी बरतनी आवष्यक- जिलाधिकारी

0 सभी धार्मिक आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को करें स्थगित, घर से ही नमाज अदा करने व पूजा करने की गयी अपील

0 जिनके घर/परिवार में कोई विदेष से आया हो, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने पर रोक, अपने को आइसोलेषन में रखे -जिलाधिकारी

0 होटलो ंव रेस्टोरेंट,की बुक्रिग होटल मालिक करें रद्द होटल, कैफे आदि अग्रिम आदेष तक बन्द करने के लिए डी0एम0 की अपील, रेस्टोरेंन्ट, ढाबा में भीड से बचने से डी0एम0 ने की अपील-22 मार्च को जनता कर्फ्यू को बनाये सफल: सुशील कुमार पटेल

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।

जिलाधिकारी श्री सुषील कुमार पटेल ने जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि 22 मार्च 2020 को दिन रविर को प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। उन्हांने कहा कि उक्त् अवधि में अपने धर पर ही रहकर पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। जिलाधिकारी ने जनता क्फ्यू के दौरान सभी व्याव्सायिक प्रतिष्ठान अति आवष्यक सेवायें यथा मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि छोड कर सभी प्रतिष्ठान बन्द कर जनता कर्फ्यू का पालन करें।

जिलाधिकारी आज अपने कैम्प कार्यालय पर जनपद स्तर पर गठित आउटब्रेक रिस्पांस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस को बचाव व जन जागरूकता के लिये आवष्यक उपाय करने का निर्देष दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्टाफ नियमित रूप से उपस्थिति बनाये रखें। इस दौरान षासन के निर्दे के अनुपान मे जनपद के सभी मास्क व सेनेटाजर्स की बिक्री करने वालों को सख्त हिदायत दी गयी ि कवे मास्क व सेनेटाजर्स का रेट षासन स्तर से निर्धारित किया गया।

उन्होंने कहा कि मास्क की मूल्य (3चसल) का 10 रूपया प्रति पीस तथा (2चसल)का 08 रूपया निर्धारित किया गया है इसके अलावा 200 एम0एल0 का सेनेटाइजर्स 100 रूपया निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके ज्यादा मूल्य लेने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुये कहा कि यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य किसी दुकानदार के द्वारा लिया जाये तो इसकी षिकायत नगर मजिस्ट््रेट, अपने सम्बंधित उप जिला मजिस्ट््रेट, सम्बंधित नगर पालिका के अधिषासी अधिकारी व ड््रग इस्पेटर से कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने सभी धर्म गुरूओं से भी अपील करते हुये कहा कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, पूजा, नमाज जाहं तक सम्भव हो अपने घरों से ही करें जिससे भीड एकट्ठा न होने पाये। उन्होंने सभी ढाबा, रेस्टोरेंन्ट मालिकों से अपील करते हुये कहा कि भीड न इकट्ठा होने दें कोषिष करें करें अपने ढाबा व रेस्टोरेंट, होटल आदि को कुछ दिनों तक बन्द रखें।

जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस को देष में तेजी से प्रसार को रोकने के क्रम में समस्त उपायों को सुनिष्चित कराने के साथ-साथ जनपद मीरजापुर के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी निर्देषित किया कि जिनके घर/परिवार में कोई विदेष से आया हो, वे अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में न आये ओर अपने को आईसोलेषन में रखते हुये तत्काल कन्ट््राल रूम को अवगत करायें। उनहोंने कहा कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो विदेष से आये किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क में आये हों, ऐसे व्यक्ति भी कार्यालय न आयें तथा अपने आईसोलेषन में रखें। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो बुखार/सर्दी/तुखाम जैसे कोरोना के प्रारम्भिक लक्षण से अपने आप को अवष्स्थ महसूस कर रहे हों ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को आइसोलेषन में रखें तथा कार्यालय न आयें। उनहोंने सभी अधिकारी/कर्मचारी को निर्देषिर्त किया कि यदि उनके आइसोलेषन में जाने की स्थिति बनती है तो वे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बनाये गये कंट््राल रूम के दूरभाश संख्या- 05442-252337 व मोबाइल नम्बर 9454455172 व अपने विभागाध्यक्ष को अवष्य सूचित करें। यदि उनके द्वारा लापरवाही से उपरोक्त बातों को छिपाई जाती है और कोरोना वायरस का प्रचार होता है तो इसे गंभरता से लिया जायेगा और सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आपराधिक वाद योजित कर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने सभी से अपील करते हुये यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत के अन्दर किसी भी प्रदेष से आता है तो उससे डरने की आवष्यकता नहीं है ओर यदि कोई विदेष से आता है तो वह अपनी जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी को अवष्य दें। इस दौरान जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देषित किया कि र्प्यटन स्थलों पर भीड न आने पाये। वहां पर आन-जाने के लिये पूर्णतयाः बन्द रखा जाये। इसी प्रकार किसी भी होटल में किसी भी मांगलिक, धार्मिक्, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिवधियां यथा सम्भव स्थगित कर दिया जाये तथा जो भी होटल, मैरेज हाल, रेस्ओरेंट आदि ऐसे कार्यक्रमों के लिये बुकिंग पहले से हो उसे रद्द किया जाये, केवल वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीममित रखने का प्रयास हो। जिलाधिकारी ने सभी से कोरोना के वायरस को रोकने में सभी जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि स्वास्थ्य हित व देष हित में सभी लोग बचाव के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा-144 लागू कर दिया गया है यदि किसी होटल, रेस्टोरंट, ढाबा मैरेज हाल कहीं भीड इकट्ठा पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार संसंगत धारोओं के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।

 

पेंशनर न आये कोशाकार कार्यालय दूरभाश पर अवगत करायें अपनी समस्या -मुख्य कोशाधिकारी

मुख्य कोशाधिकारी मीरजापुर ने एक विज्ञप्ति में बताया कि कोशागार मीरजापुर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त सम्मानित पेंषनर संचारा रोग’’ कोरोना वायरस’’ के संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत पेंषन सम्बन्धी सामान्य समस्याओं हेतु व्यक्तिगत रूप से कोशागार में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कोशागार मीरजापुर में पेंषन पा्रप्त करने पेंषनर अपनी समस्याओं को कोशागार के निम्नलिखित अधिकारियों के दूरभाश नम्बरों पर अपनी समस्याओं को अवगत कराय उनके समस्याओं को निस्तारण किया जायेगा। उनहोंने बताया कि पेंषनर मुख्य कोशाधिकारी के नम्बर 8765923824, कोशाधिकारी मो0नं0 8765923825, के अलावा श्री रमेष चन्द्र रजक लेखाकर पेंषन मो0 नं0 9026729275, श्री अंषुमालीराम त्रिपाठी लेखाकार मो0नं0, 8423471368, श्री अनुज सोनकर सहायक लेखाकर मो0 नं0 9918888797, श्री धीरज सिंह साह0 लेखाकार मो0नं0 9455213696 तथा कुल वैंश्ंणवी जायसवाल सहायक लेखाकार पेंषन मो0नं0 8299594309 सभी पेंषन के द्वारा पेंषन के मामले के कार्य किये जो हैं के मोबाइल नम्बर से सम्पर्क कर अपने समस्याओं को अवगत करा सकते है।ं उनकी निस्तारण किया जायेगा।

 

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