विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
विभिन्न माध्यमों से फरियादियों द्वारा विभिन्न पटल पर अपअने समस्याओं के निस्तारण के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के बाद शासन द्वारा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश के क्रम में आज जिलाधिकारी श्री सुशील कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक सिटी प्रकाश स्वयप पाण्डेय के द्वारा सिटी विकास खण्ड के ग्राम सभा लोहदी कला में जाकर जिलाधिकारी सन्दर्भ से सम्बंधित निस्तारित प्रकरण का भोति सत्यापन किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले लोहदी कलां के श्री उदय के आवास गये उनके द्वारा बताया गया कि उनके व बगल के व्यक्ति के द्वारा जमीन का विवाद था जिसकी शिकायत जिलाधिकारी के कार्यालय में की गयी थी, उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिये सम्बंधित लेखपाल व थाने के पुलिस अधिकारी के द्वारा आये थे, जमीन के मामले से सम्बंधित दोनो पक्षों को सुनकर निस्तारण किया गया था। तदुपरान्त जिलाधिकारी लोहदी कला में ही सोनकर बस्ती में पिंटू सोनकर के द्वारा किये गये शिकायत के निस्तारण का भोतिक सत्यान किया गया मौके पर पिंटू सोनकर व उनकी पत्नी उपस्थित मिल उनके द्वारा बताया गया कि थाना से दरोगा जी आये थे तथा 107/16 के अतत कार्यवाही करके गये परन्तु विपद्वा के द्वारा कभी-कभी झगडा करत रहते है और परिवार वालों को गाली दे रहते हैं जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित सम्बंधित दरोगा को निर्देशित किया कि तुरन्तु दोनो पक्ष के बुला कर समझा दे, यदि विपक्षी बार-बार झगडा करने कोशिश करता है तो उसे 151 में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें, एडिशनल ने बताया बताया कि निस्तारण प्रकरण से वे संतुष्ट हें।
इसके बाद भुजवा चौके के पास मनीशा देवी के द्वारा किये गये शिकायत के निसतारण का सत्यापन किया गया। मौके पर बडेलाल की पुत्री कु0 पूजा ने बताया कि मेरे पिता व विपक्षी दोनो सगे भाई हैं आपसी धरेलू जमीन का झगडा है, उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि इस जमीन का प्रकरण सिविल कोर्ट में लम्बित है, पूजा ने बताया कि बडे लाल के बडे भाई राज कुमार बीच-बीच में आये दिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी प्रकरण को लेकर झगडा करते रहते है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कार्ट्र में मामले के निस्तारित होने तक यदि किसी के द्वारा झगडा किया जाता है तो दोषी के विरूद्ध कडी कार्यवही की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सााकारी डा0 ओ0पी0 तिवारी, उप जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, खण्ड विकास अधिकारी सिटी, प्रबन्धक ई-गर्वनेन्स व सम्बंधित लेखपाल व राजस्व् कर्मी उपस्थित रहे।
अभिलेखागार में अभिलेखों का निरीक्षण कार्य स्थगित
वर्तमान में कोरोना वायरस के दृष्टिगत रखेते हुये राजस्व/फौजदारी अभिलेखागार कलेक्ट््रेट में अभिलेखों का निरीक्षण कार्य दिनांक 04 अर्पेल 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। उक्त आशय की जानकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व् अभिलेखागार कलेक्ट््रेट ने दी।
मण्डलायुक्त का प्रस्तावित शीतकालीन भ्रमण स्थगित
श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल मण्डल ने जानकारी देते हुये बताया कि आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल श्रमती प्रीति शुक्ला के द्वारा प्रस्तावित शीत कालीन निरीक्षण/भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 23 मार्च, 2020 को तहसील रार्वट्गंज जनपद सोनभद्र के 02 राजस्व ग्राम में जन चौपाल एवं निरीक्षण तथा दिनांक 24 मार्च, 2020 को तहसील दृद्धी जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत राजस्व ग्राम में जन चौपाल व निरीक्षण कार्यक्रम अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।
21 मार्च तक के सामान्य वादों में सामान्य तिथि मुकर्रर: जनपद न्यायाधीश
जनपद न्यायाधीष मीरजापुर ने एक विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी परिपत्र के संख्या 395/इन्फा्र सेल दिनांकित 16‘3-2020 के अनुपालन में कोरोना वायरस से उत्पन्न खतरे से बचाव हेतु प्रत्येक न्यायालय में दिनांक 21 मार्च, 2020 तक नियत किये गये वादों में अति आवष्यक प्रकार के वादों के अतिरिक्त् अन्य वादों में सामान्य तिथि नियत कर दी गयी है। जिसकी जानकारी वादकारी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से तथा एन0जे0डी0जी0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेष के अनुपालन में जनपद न्यायालय मीरजापुर परिसर में अति आवष्यक प्रकरण की सुनवाई हेतु ही पक्षकार कचहरी परिसर में प्रवेष करेगें।