मिर्जापुर

लाकडाउन के समय सचल वाहन के जरिये बार्डवार होगी  आम जरूरी चीजों की आपूर्ति

० 27 मार्च 2020 तक मीरजापुर रहेगा लाकडाउन -जिलाधिकारी

० कालाबारी, मुनाफाखोरी के विरूद्ध चलेगा अभियान पाये जाने पर होगी कार्यवाही जॉंच के लिये टीमें गठित

० दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर ड््राइवर सहित दो व्यक्त्ति से अधिक नहीं रहेगें, 05 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर होगी कार्यवाही घारा-144 लागू अति आवश्यक हो तभी निकले घरों से-आपसी सहभागिता की सबसे बडा इलाज

० जनपद क बार्डर किये जायेगें सील बाहरी आवगमन बन्द -पुलिस अधीक्षक

० अन्य प्रान्तों से आने व विदेश से आने वालो की कंट्ोल रूम में दे सूचना- मुख्य चिकित्साधिकारी

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।

कोरोना को लेकर षासन के निर्देष पर बचाव व जागरूकता के लिये जिलाधिकारी  सुषील कुमार पटेल ने 24/25 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे से जनपद को लाकडाउन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि आपसी सहभागिता से ही कोरोना वायरस का सबसे बडा इलाज है। आज जिलाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो कांन्फ्र्रेसिंग के बाद दिये गये निर्देष के बाद कलेक्ट््रेट सभागार में मुस्लिम धर्मगुरूओं, औशधि व व्यापार मण्डल के पदाधिकारियोंके बैठक करने के बाद प्रेस-प्रतिनिधियों से वार्त कर लाकडाउन की जानकारी दी।

इस दौरान जिलााकारी व पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम धर्मगुरूओं से नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की तथा इस महामारी की घडी में सहयोग की अपील की। सभी मुस्लिम धर्मगुरूओं ने प्रषासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आष्वासन दिया। सी प्रकार व्यापाकर मंडल व औशधि व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर कोराने से बचाव व उसमें किसी भी उपभोक्ता से दवा सहित राषन व सब्जी के खरीदने पर अधिक मूल्य न लेने की अपील की तथा कहा कि यदि किसी के द्वारा मुनाफाखेरी व जमाखोरी की शिकायत पायी जाती है कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये टीमों का गठन कर दिया गया है आकस्मिक छापा डाला जायेगा यदि जमाखोरी व कालाबाजारी करता हुयआ कोई पाया जाता है से जेल जाना होगा। इस दौरान प्रेस-प्रतिनिधियों से भी से सहयेग करने की अपील की गयी। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा गलत समाचार न फौलाया जाये सोषल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा नजर रखी जायेगी।

 

 

इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लाकडाउन के समय सचल वाहन के जरिये बार्डवार होगी सचल वाहन

के जरिये आम जरूरी चीजों की आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्गत निर्देशों के क्रम में कोरोना के सुरक्षा व बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत नगर क्षेत्र मीरजापुर में आवश्यक वस्तुओं खाद्यान, किराना की वार्डवार आपूर्ति हेतु दुकानदारों मय वाहन वार्ड आवंटित किया गया है जो गाडियों से आने निर्धारित वार्ड में जाकर किराना, सब्जी, दूध व अन्य आवश्यक तीजों की आपूर्ति करेगें। उन्होंने बताया ये गाडियां दोपहर एक बते से सांय 06 बजे तक वार्ड में रहेगा। इसके लिये 23 दुकानों का चयन किया गया इसमे खद्य सामग्री जैसे- आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय, सोयाबीन , नमक, तेल, मशाला, साबुन, सर्फ हैण्डवास आदि कुल 18 वाहनों के द्वारा वार्डो में निर्धारित मूल्य पर आपूर्ति कराया जायेगा। प्रत्येंक एक वाहन को 02 से 03 वार्ड से अटेच किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी पत्रकार वार्ता में बताया कि नोबेल कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी धोषित है, जनपद में भी धारा-144 पूर्व से ही निर्गत है जिसमें करोना से सम्बंधित विभन्न बिन्दुअें पर निषेघाज्ञा पूर्व से ही जारी है, जनपद में अति आवश्यक सेवाओं को छोडकर अन्य सभी सेवाओं पर दिनांक 25 -3-2020 से 27-3-2020 तक प्रतिबन्घ लगाया जाता है। जनपद वासियों को आदेश दिया गया है कि मोटर साइकिल, दो पहिया वाहन पर चलाने वाले के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा तथा चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेगें। किसी भी स्थान पर 05 व्यक्ति से अधिक की भीड एगत्रित न हों । यह निषेधाज्ञा धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगा। उनहोंने बताया कि वर्तमाना परिप्रेक्ष में राज्स सरकार द्वारा अति आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है जो इस दौरान भी चालू रहेगें। जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कारगार प्रशासन एवं सुधार पुलिस सशस्त्र बल वं अर्धसैन्य बल, जिला प्रशासन, उर्जा समस्त बिजली के कार्यलय व विद्ययत सेन्टर, नगर विकास, खादृय एवं रसद, यथा फल सब्जी,दूध,डेरी,किराना, पेयजल, आपदा एवं राहत राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग एवं सूचना प्राद्योगियकी, अग्निशमन, सिविल डफेन्स, आपतकालीन सेवायें, टेलीफोन,इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आई0टी0इनोबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी सम्बंधित सेवायें डेटा सेंटर जो आईटी सेवायें से संचालन के लिये आवश्यक है, डाक सेवायें, बै।क,एटीएम,बीमा कम्पनियां, ईकार्मस, खाद्स वस्तु होम डिलवरी,, प्रिंट इलेक्ट््रानिक मीडिया, सोशल मडिया, पेंट््रालपम्प,एलपीजीगैस, आयल एजेंसी, इनसे सम्बंधित गोदान एवं परिवहन के साधन, दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण सामग्री एवं दवाइयों के निर्माण इकाईयां, आवश्यक वस्तुओं के उतपादन खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बंधित निर्माण इकाइया वं उनके थोक एवं फुटकर विक्रता, पशु चिकित्सालय एवं प्शु आहार से समबंधित इकाइयों एवं विक्रता, चालू रहेगी। उनहोंने यह भी बताया कि आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोडकर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की सि्िति घर से कार्य करने की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिये सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्व्यं होगें। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिकों को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यलाय छोडने की अनुमति नहीं होगी। जिस कार्मि की स्थिति घर से काय्र करने की है उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन रोडवेज, सिटी र्ट्ासपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां आटो रिक्शा आदि के अन्ंराज्यीय वाहनों के संचानल पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। आकास्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कि 05 से अधिक व्यक्त्यिं को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठै होने से पूर्णतया मनाही रेगी किसी भी सामाजिक/सांस्कृतिक/राजनैतिक/धार्मिक/शैक्षणिक ,खेल,संगोष्ठी,सम्मेलन, ,धरना आदि का आयोजन निष्द्धि रहेगा। साप्ताहक बाजारों का आअयोजन,प्रदश्ज्ञिलियॉं आदि भी निष्द्धि रहेगी। उपरोक्त आदेश दिनांक 25, 26 व 27 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का कडई से अनुपालन सुनिष्च्ति किया जाये, किसी के द्वारा अवहेलना की स्थिति में सम्बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा-188 व अन्य संसुगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति मेंं 112 नम्बर का उपयोग करें। कालाबाजारी करने वालों पर कडी निगरानी रखी जा रही है पाये जाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी। वार्डर पर 12 बजे रात्रि से सील कर दिया जायेंगा, किसी आवश्यक वस्तुअें के आन पर यथा चावल, दवा, पेट््रोल आदि के आने पर रोका नहीं जायेगी परन्तु पुलिस के द्वारा जानकारी ली जायेगी उसके बबारे में जानकारी देनी होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि विदेश व अन्य प्रान्तों से आने वालें की सूचना दें तथा उन्हें 14 दिन के लिये अपने घर में ही आइसोलेट रखें। स्वास्थ्य टी के द्वारा जॉंच करायी जा रही है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी यू0पी0 सिंह, एस0पी0सिटी प्रकाश नगर मजिस्ट््रेट जगदम्बा सिंह, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय के अलावा अन्य सम्बंधित अधिकारी व पत्रकारगण उपस्थित रहे।

 

नोट- भास्कर प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह “दैनिक भास्कर”, विंध्य मीडिया वेंचर्स द्वारा प्रसारित “विंध्य न्यूज़” एवं एबी स्टार न्यूज़ चैनल पर किसी भी समाचार अथवा विज्ञापन के लिए उपरोक्त सभी के मिर्जापुर ब्यूरो चीफ विमलेश अग्रहरि के मोबाइल नंबर 9415 6742 52 या 8299113438 पर या  हमारे ब्यूरो कार्यालय संकटमोचन मंदिर के पास  संपर्क करें। यदि आप मिर्जापुर जनपद या किसी भी जनपद के किसी भी क्षेत्र से कार्य करने के इच्छुक हैं, तो भी संपर्क कर सकते हैं। 
Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!