मिर्जापुर लाक डाउन

सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थायें 15 मई तक बन्द, शादी समारोह के लिये तीन दिन पहले मजिस्ट्रेट से लेनी होगी अनुमति

0 कांन्फ्रेंस गोष्ठी, जन्म दिसव, शादी की वर्षगांठ भी रहेगा प्रतिबन्घित
0 आदेश में निहित प्रतिबन्धों की अवहेलना पर धारा-188 के तहत होगी कार्यवाही
विमलेश अग्रहरि
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा के दृश्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों के प्रसार की रोकथाम हेतु जनपद मी सम्पूर्ण चेत्र में निशेधाज्ञा लागू कर दिया है। अपने आदेश के तहत कहा है कि यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 14 अप्रैल 2020 से 15 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में वर्णित प्रतिबन्धें की अवहेजना पर भारतीय दण्डविधान की धारा-188 के अन्तर्गत इण्डनीय अपराध होगा।
       जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने अपने आदेष में स्पष्ट करते हुये कहा कि जनपद में समस्त सरकारी एवं निजी स्विमिंग पूल, जिम, क्लब,  जिम व स्टेडियम के जिम, सिनंमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉल, जनपद में समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 15  मई 2020 तकेक बन्द रहेगें। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहाकि जनपद के समस्त होटल, लॉंन, पईग गेस्ट हाउस, एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसायिक एव अन्य कार्यक्रमों के लिये निःशुल्क  अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते है। उन सभी को ऐसे कार्य्रक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धि किया जाता है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है जनपद में किसी भी प्रकार के पारिवारिक एवं व्यवसायिक कार्यक्रम यथा- कांन्फ्रेस गोश्ठी जन्म दिवस पाटी, शादी की वर्शगांठ आदि आयोजन दिनांक 15 मई तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह व शादी से सम्बन्घित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यन्त आवष्यक परम्पररगत धार्मिक कार्यक्रम हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रम हेतु षहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट  को न्यूनतम 3 दिन पहले लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा षादी में सम्लित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम यथासंभव 5 से नीचे रखा जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहाकि प्रत्येक होटल, लांज, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट भवन, एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक दिनांक 15 मई 2020 तक रूकता है या जो वतमान में रूका हुआ है, तो उसका नाम पता देष का नाम, पास्टपोर्ट नम्बर एवं मोबाइल नम्बर आदि का पूर्व विवरण सम्बधित थाने में तथा एफआरआरओ कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेगा, जिस दिन कोई भी विदेषी नागरिक उसमें रहना शुरू करता है। उन्होंने कहा कि यदि 16/4/2020 तक जिन उपरोक्त् भवन/परिसर स्वामियों के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी उनके द्वारा दिनांक 18/4/2020 को दोपहर 12 बजे तक सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय को यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चत किया जाये। 15 अप्रैल तक जनपद के अन्य होटलों, गेस्ट हाउस एवं पेइंग गेस्ट भवन में ठहरे हुये अन्य नागरिक भी आवष्यकतानुसार ही बाहर निकलेगें तथा किसी भी परिसर में यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना हो तो जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में इसका विवरण उपलब्ध करकायेगें।। उनहोंने कहा कि 15 मई तथा विदेशी नागरिकों को किसी भी संभावित इन्फेक्शन से बचाने के लिये जनपद में कोई भी विदेशी नागरिक अपने निवास स्थान/होटल आदि में ही रहेगा तथा सभी होटल/लॉज/पेंइ्रग गेस्ट भवन व टूर आपरेटर इसकी सूचना अनिवार्यता विदेषी नागरकिं को देगें, जो भी नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। दिनांक 14 मई 2020 तक कोई भी व्यक्मित भीड-भाड वाले ऐसे स्थानों यथा अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, ए0टी0एम0,इंष्योरेंस,निजी, कम्पनी के कार्यालय दुकार आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगा,जब तक कि उसको स्वयं वहा जाने की आवष्यकता न हो। दिनांक 15/5/2020 तक सभी टूर आपरेटर, समव् वाहनों को तथा समस्त माल, षो-रूम, दुकान,प्राइवेट हास्पिटल,होटल लॉंज,अपने-अपने परिसर को हर 06 धंटे में साफ करना सुनिष्चित करगें। उन्होंने कहा कि दिनांक 15/5/2020 तक कोई भी व्यवसायी केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन,हैण्डवाष, साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट ए0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा। जिला मजिस्ट्ेट ने कहा इस आदेष का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिश्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट,नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियॉ। उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेग। इस आदेष अथवा आदेष के किसी अंष का उल्लंधन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगां।
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