विमलेश अग्रहरि
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
संभागीय परिवहन कार्यालय मिर्जापुर संभाग के तीनों जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही सभी वाहन डीलर और आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च तक बेचे और खरीदे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कल 30 अप्रैल को सायं 5:00 बजे के अंदर संबंधित आरटीओ/एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा और वाहन अवैध हो जाएंगी। यह बातें और सूचना बुधवार को एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ला ने बताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे वाहन स्वामी है जिन्होंने प्रदेश के अन्य जनपदों या अन्य प्रदेश के जनपदों से मिर्जापुर के लिए टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है। उन वाहन स्वामियों से भी अनुरोध किया है कि वह भी कल 5:00 बजे के अंदर आरटीओ/ एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन अवश्य करा ले, अन्यथा बीएस4 वाहनो का भविष्य में रजिस्ट्रेशन हो पाना संभव नहीं हो सकेगा।