डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को लॉकडाउन को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी । इसके तहत देश में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस नई गाइड लाइन के अनुसार रेड जोन वाले जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं ग्रीन जोन में कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन ग्रीन जोन से रेड जोन में आने-जाने पर सख्ती के साथ पाबंदी रहेगी। बता दें कि लॉकडाउन 2.0 की मियाद तीन मई को खत्म होने वाली थी। इस बीच लाक डाउन की अवधि को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइड लाइन के अनुसार कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, होटल, रेंस्टोरेंट, पब्स और जिम जैसे सार्वजनिक स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं देश में किसी भी जोन में गर्भवती महिला और गंभीर बिमारी से गृसित मरीजों को घर से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, ऐसे में 10 से 64 साल तक की उम्र तक के लोग मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकल सकेंगे।
देश में हवाई जहाज, रेल, मेट्रो और दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, विशेष उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल और वायु मार्ग के इस्तेमाल की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने साथ ही लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-जरूरी कामों के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के अनुसार ग्रीन जोन्स में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डीपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे।
- मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को अनुमति दी गई है। इसके तहत एक चार पहिया वाहन में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री की अनुमति दी जाएगी। वहीं दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति रहेगी।
- ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय-समय पर सैनेटाइज करना होगा।
- गाइडलाइन में ग्रीन जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको भी अनुमति दी गई है।
25 मार्च से जारी है देश में लॉकडाउन
बता दें कि सबसे पहले 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला। इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था। और इस बार गृह मंत्रालय के जरिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है।
देश में अब तक 35,365 मरीज
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे तक भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 35,365 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,152 पहुंच गई है। इसके अलावा 9064 लोग स्वस्थ हुए हैं और 25148 लोग कोरोना के कारण अस्पतालों में भर्ती हैं।
बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे थे।