अदालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शर्तों के आधार पर 22 मई से संचालित होंगे मिर्जापुर के न्यायालय

डिजिटल डेस्क मिर्जापुर। 

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिए के निर्देशानुसार कोविड-19 लाक डाउन एवं उसके पश्चात जनपद न्यायालय मीरजापुर (ऑरेंज जोन) में  जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय,  विशेष न्यायधीश मानवाधिकार अधिनियम एससी,एसटी एक्ट, ईसी एक्ट, गैंगेस्टर गुंडा एक्ट एवं अन्य संबंधित एक्ट, पास्को एक्ट, एनडीपीसी एक्ट से संबंधित न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सि.डि.) व सिविल जज (जु. डि.) के न्यायालय कार्यालय संचालित होंगे। उपरोक्त न्यायालय के न्याय कक्ष में अधिवक्ता गण हेतु अधिकतम चार कुर्सियां समुचित दूरी पर उपलब्ध कराई जाएंगी एवं न्याय कक्ष में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क लगाना व सामाजिक भौतिक डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा तथा न्यायालय कच सैनिटाइजर किए जाएंगे। किसी भी लोक स्थान अथवा न्यायालय परिसर के अंदर थूकना एवं बिना किसी कार्य के उपस्थित होना वर्जित रहेगा। इसी प्रकार सभी पुरुष अथवा महिला अधिवक्ता गण सफेद शर्ट कमीज समीर एवं सफेद अथवा लाइट कलर का पैंट, पैजामा सलवार पहनकर व बैंज बात कर उपस्थित होंगे। सभी न्यायिक अधिकारी गण को कोर्ट व ग्राउंड पहने से छूट दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थानीय इकाई उपरोक्त पत्रांक संख्या -1108@20 मई 2002 के क्रमांक 8 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।  जनपद न्यायालय मिर्जापुर में स्थित दूरस्थ न्यायालय सिविल जज (जु. डि.) चुनार में उपरोक्त पत्रांक के क्रमांक संख्या 19 के अनुसार कार्य किया जाएगा।  दूरस्थ न्यायालय चुनार में भी उपरोक्त प्रपत्र की सभी औपचारिकताएं प्रभावी होंगी। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर धारा 173 द.प्र.स. से संबंधित पुलिस रिपोर्ट कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करेंगे एवं धारा 82/83 द.प्र.स. से संबंधित आदेश गांव गैर जमानती अधिपत्र से संबंधित आवेदनों व धारा 164 द.प्र.स. से संबंधित आवेदनों का निस्तारण करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त पत्रांक संख्या 1108 के ऑरेंज जोन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करेंगे एवं धारा 164 द.प्र.स. के बयान हेतु महिला अथवा पुरुष मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी करेंगे यह जानकारी प्रभारी जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर ने दी है।

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