अदालत

दहेज हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। 
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम मीरजापुर की अदालत ने थाना कोतवाली कटरा में सन् 2017 में पंजीकृत अपराध संख्या 146/17 धारा 498 ए,304 बी आईपीसी व ¾ डीपीएक्ट सत्र परीक्षण सख्या 91/2017 व 92/2017 के प्रकरण में विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर संजय सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानन्द तिवारी (एडीजीसी) व काशीनाथ दुबे (एडीजीसी) तथा कोर्ट मोहरिर्र कांस्टेबल विनोद कुमार रावत द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार जयशील तिवारी के पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को मुकदमें के अभियुक्त संजय, राजेश उर्फ राजा, अमरदीप पुत्रगण स्व0 झाऊ लाल सोनकर, ननका देवी पत्नी झाऊ सोनकर समस्त निवासीगण देवपुरवां थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर प्रत्येक को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 498ए आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पडेगा,धारा-4 डीपी एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थदण्ड दण्डित किया गया तथा अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पडेगा,उपरोक्त सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। उपरोक्त कुल अर्थदण्ड की धनराशि-₹ 64000 में सें ₹ 50000 द0प्र0स0 की धारा 357 बी के अंतर्गत मृतक के संताने प्राप्त करने का अधिकारी होगे।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!