0 कोविड-19 के दिषा निर्देर्षों का कडाई से पालन हो अन्यथा होगी कार्यवाही
0 प्रत्येक दुकानों, मॉंल, रेस्टोरेंट परिसर में कारोना वायरस के रोकथाम के लिये जागरूकता स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लगाये पोस्टर -जिलाधिकारी
डिजिटल डेस्क मिर्जापुर।
वर्तमान में नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा के दृश्टिगत बचाव एविं नयंत्रण के उपायों के रोकथाम हेतु सोषल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-03 सन् 1897)की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेष षासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 17/4/2020 में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलामजिस्ट््रेट श्री सुषील कुमार पटेल के द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-144 लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट सुषील कुमार पटेल ने अपने आदेष के तहत कहा है कि जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, समस्त निजी एवं सार्वजनिक जिम,क्लब,सिनेमा हाल,मल्टीप्लेक्स हॉल, समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च षिक्षण संस्िान एवं निजी षिक्षण संस्थान, जनपद के समस्त सरकारी/निजी कांचिंग संस्थान व पुस्तकालय आगामी दिनांक 15 जुलाई 2020 तक नागरिकों के प्रवेष के लिये बन्द रहेगें। उन्होंने कहा कि स्टेडियम स्पोर्टस काम्पलेक्स व कलब में भी कोई ऐसे खेल,कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा जिसमें 05 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेगें। जनपद के समस्त होटल, मैरेज हाल/लॉंन,पेईग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये निःषुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते है। उन सबको ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। जनपद में किसी भी प्रकार के निजी पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा-कांन्फ्रेस, गोश्ठी, जन्मदिवस पार्टी, षादी की वशगंठ आदि आयोजन आगामी 15 जुलाई 2020 तक पूर्णतया प्रतिबन्घित रहेंगे। षादी समारो व षादी से सम्बन्घित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यान्त आवष्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों हेतु षहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट््रेट को न्यूनतम 3 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनुमजि प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा षादी में सम्लित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम 30 से नीचे रखा जाएगा। होटल, लॉंज, गेस्ट हाउस, पेइ्रग गेस्टा भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेषी नागरिक दिनांक 15 जुलाई 2020 तक रूकता है या जो वर्तमान में रूका हुआ है, तो उसका नाम पता देष का नाम पासपोर्ट नम्बर एवं मोबाइल नम्बर आदि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद के अन्य होटलों गेस्ट हाउस एवं पेइंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुये अन्य नागरकि भी आवष्यकतानुसार ही बाहर निकलेगें तथा किसी भी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना जनपद के स्वास्थ्य विभग के कंट्राल रूम में विवरण उपलब्ध करायेगें। जुलाई 15-2020 तक कोई भी व्यक्ति भीड-भाड वाले ऐसे स्थानों यथा-अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस,बैंक,ए0अी0एम0,इंष्योरंस, निजी कम्पनी के कार्यालय दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगा, जब तक उसको स्वयं वहां जाने की आवष्यकता हो। टूर आपरेटरों के समस् वाहनों जिसमें विदेषी एवं देषी र्प्यटका घूमते हैं उन सभी वाहनों को हर 3 घंटे में सेनेटाइज किया जाए। सभी मांल,षो रूम,दुकान प्राइवेट अस्पताल,होटल,लाज आदि अपने-अपने परिसर को हर 6 घंटे में सेनोटाइज करेगें। भररत सरकार द्वारा विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से निर्देषित देषों से जो मीरजापुर के नागरिक मीरजापुर षहर में आ रहे हैव जिन्हें होम क्वारंटाइन करने का आदेष स्वस्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है, वे 14 दिन तक लगातार अपने आवास में ही रहेगें, किसी भी दषा में आवास से बाहर/सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेगें। समय-समय पर चिकित्सकों की टीम इनका परीक्षण भी करेगी। जिलाधिकारी आदेष में कहा कि दिनांक 15 जुलाई 2020 तक जनपद के प्रत्येक दुकान, मॉंल, रेस्टोरंट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवं परिसर के साईज के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्वास्यि विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटोकापी ऐसे स्िानों पर चिपकायेगें जहां जनता उनको ज्यादा से ज्यादा पढ सके। 15 जुलाई तक कोई भी दवा व्यवसायी केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन हैण्डवाष, साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट ए0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा। सोषल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जाएगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलगकिसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित करेगा।
जिलाधिकारी ने अपने आदेष में कहा कि यह आदेष जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 16 जून,2020 से लेकर दिनांक 15 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेष में वर्णित प्रतिबन्ध की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।