मिर्जापुर

मिर्जापुर के शहरी/ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेगें बन्द

0  कोविड-19 तथा संचारी रोगों की रोकथाम के के लिये दिशा-निर्देशों का करें पालन  
0 उल्लघंन करने वालें के विरूद्ध होगी कार्यवाही    -जिला मजिस्ट्रेट                                               
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने शासन के निर्देष के अनुपालन में कहा है कि स्वास्थ्य जागरूकता के दृश्टिगत कोविड-19 तथा संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेगू, कालाबाजारी) के संक्रमण की रोकथाम के उद्देष्य से दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05 बजे तक निम्न प्रतिबन्ध लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उपरइंगित अवधि में जनपद के समस्त कार्यालय एवं समस्त षहरी/ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिश्ठान इत्यादि बन्द रहेगें। उक्त अवधि में समस्त आवष्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी, व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावष्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेष राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त विन्दु संख्या-3 में तीन में उल्लिखित बसों को छोडकर उत्तर प्रदेष रोडवेज की सेवाओं का प्रदेष के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राश्ट््रीय एवं घरेलू हवाई सेवायें यथावत जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने गन्तव्य स्थल से जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राश्ट््रीय एवं राज्य राजमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेगें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि षासनादेष 1701/33-3-2020-114/2020 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें षामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे और इनसे सम्बन्घित कार्यालय भी खुले रहेगें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 /संचारी रोग सर्विसांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल सक्रीनिंग व सर्विसांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुये समस्त कोरोना वॉयरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें जिनमें सोषल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अलनुपालन सुनिष्चित किया जाएगा। षहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोडकर षेश बन्द रहेंगें। इस अवधि में आवष्क सेवाओं से सम्बन्घित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्घित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवा-जाही को रोका नहीं जाएगा।  इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे पुल एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट, मेडिकल कालेज,औद्योगिक प्रतिश्ठान चौराहों आदि पर जिला प्रषासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड््रेस सिस्टम द्वारा कोवडि-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। सम्पूर्ण जनपद में मजिस्ट््रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुंक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट््रेलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कडाई से अनुपालन सुनिष्चित कराया जाएगा।
      जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुये कहा है कि षासन के उपर्युक्त दिषा निर्देषों को कडाई से पालन सुनिष्चित किया जाए। इसके उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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