डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ल ने बताया कि शासन के द्वारा यात्री वाहनों बस, टैक्सी, टेम्पो, आटो आदि को लॉक डाउन के कारण माह अपै्रल एवं मई 2020 महीने के टैक्स की छूट प्रदान की गयी है इसलिए समस्त ऐसे यात्री वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वह अपना टैक्स इस छूट का लाभ उठाते हुए यथाशीघ्र जमा करायें। अगर उन्हें टैक्स जमा कराने में कोई दिक्कत होती है तो वे आर0टी0ओ0 कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
श्री शुक्ल ने कहा है कि जिन यात्री वाहनों बस आदि के वाहन स्वामियों द्वारा समर्पण किया गया है वे भी समर्पण के समय दिये गये शपथ-पत्र के अनुसार 15 दिन के अन्दर अपै्रल एवं मई 2020 की छूट प्राप्त करते हुए अपना टैक्स तुरन्त जमा करायें।
शासन के द्वारा मालवाहक वाहनों को केवल अपै्रल 2020 माह के टैक्स की छूट दी गयी है।
जिन वाहन स्वामियों के द्वारा माह अपै्रल एवं मई 2020 के टैक्स को जमा कर दिया है उनका जमा किया हुआ टैक्स आगे के महीनों में समायोजित कर दिया जायेगा। अतः ऐसे वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे आगे का टैक्स जमा करते हुए माह अपै्रल एवं मई 2020 के जमा किये गये टैक्स को समायोजित करा लें।