० 6 महीने की अवधि बीत जाने पर पंजीकृत वाहनों का पंजीयन निरस्त हो जाएगा
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के मध्य खरीदे गये 5892 निजी वाहनों के पंजीयन की अवधि 15 पूर्ण होने के बाद भी पंजीयन का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण उनका पंजीयन चिन्ह निलम्बित कर दिया गया है। 6 महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात पंजीकृत वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। कोई भी निजी वाहन प्रथम वार में 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है इस अवधि के पश्चात 5 वर्ष के लिए वाहन का पुर्नपंजीयन किया जाता है। वाहन स्वामी द्वारा ऐसा न कराये जाने पर गाड़ी बिना पंजीयन के मानी जाती है और वाहन चेकिंग के समय चेकिंग अधिकारी के द्वारा रू0 5000/- का जुर्माना वाहन स्वामी पर आरोपित किया जाता है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रविकांत शुक्ल ने बताया कि अतः ऐसे वाहन स्वामी जिनके निजी वाहन की अवधि 15 वर्ष हो चुकी हो वे जुर्माने से एवं पंजीयन निरस्त होने से बचने के लिए अपने वाहन का पुर्नपंजीयन संभागीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अवश्य करा लें। संभागीय परिवहन कार्यालय में पुर्नपंजीयन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कार्यालय में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर, इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।