० दो पहिया वाहन चालकों के साथ-साथ अब बैठने वालों को भी कड़ाई से लगाना होगा हेलमेट: एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ल
० परिवहन विभाग 2016 में ही जारी कर चुका है गाइडलाइन पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा चेकिंग अभियान
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो पीछे की सीट पर बिना हेलमेट वाले को कदापि न बताएं, वरना उसके हेलमेट विहीन होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के वर्ष 2016 में जारी की गई गाइडलाइन का जिस पर अब कड़ाई से एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बेहतर होगा कोई हाथ मारे तो कदापि ना बैठाना वरना आप ही को जुर्माना अदा करना पड़ेगा वह भी पूरे के पूरे एक हजार।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रविकांत शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2016 में परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को ही दुर्घटना में हानि की संभावना अधिक होती है ऐसे में दोनों को ही हेलमेट लगाना आवश्यक कर दिया गया है। शासन के मंसानुरूप हेलमेट विहिन वाहन चालक के लिए 1000 रुपए और पीछे बैठने वाले हेलमेट विहिन व्यक्ति के लिए भी रुपए 1000 का जुर्माना मुकर्रर है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी वाहन पर हेलमेट विहिन व्यक्ति को बैठाता है तो उसका भी जुर्माना ₹1000 भरना पड़ेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्री शुक्ल ने जनपदवासियों से अपील किया है कि दो पहिया वाहन चालक जब कभी पीछे सीट पर दूसरे को बैठाएं तो भी हेलमेट का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि हेलमेट विहिन चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा।
आईएसआई मार्क का हेलमेट का प्रयोग करें
एआरटीओ प्रशासन रवि कांत शुक्ल ने बताया कि अक्सर लोग मार्केट में मिलने वाले कम दाम के हेलमेट का प्रयोग दिखावे के लिए करते हैं या यूं कहा जाए कि परिवहन व पुलिस से बचने के लिए करते हैं, जो वाहन चालकों व उस पर बैठने वाले लोगों के लिए खतरों भरा साबित हो सकता है। अपील किया कि हेलमेट जब भी खरीदे या प्रयोग करें तो आई एस आई मार्क का हेलमेट ही प्रयोग करें। ताकी दुर्घटना के समय 99% सुरक्षित रह सके।