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आज से प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेगी दुकाने: शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक पूर्व की भांति बन्द रहेगी दुकानें

० जिलाधिकारी ने जारी किया कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर। 
जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत बाजारों के संचालन सम्बन्धी पूर्व में पारित समस्त आदेशों को अपास्त करते हुये वर्तमान में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में जनपद में बाजार एवं कार्यालय आदि को खोले जाने के लिये जिलाधिकारी श्री सुशील कुमार पटेल के द्वारा काफी राहत प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी ने अपने नये आदेश के तहत कहा है कि इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय, (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड कर) बन्द रहेगें।  उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा कि जनपद में शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यासायिक प्रतिष्ठान आदि बिन्दु संख्या-01 में अन्तनिर्हित अवधि (प्रत्येक ष्ुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक) में बन्द रहेगें। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्त दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार व रविवार को ही रखी जायेगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाये जाते है उन्हें सोमवार से षुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन को सुनिश्चित करते हुये अवधि में खुले रह सकते हैं। उन्होने कहा कि इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थिति समस्त औदयोगिक कारखाने जिसमें आई0टी0 तथा (प्ज् म्छ।ठस्म्क् ैम्त्टप्ब्म्ै) से जुडे उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेगें। इनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी औद्योगिक ईकाइयों में कोविड हेल्प र्डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेगी। इस अवधि में जनपद के समस्त आवश्यक सेवायें यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वारियस, स्वच्छता कर्मी, व डोर स्टपे िउलिवरी से जुडे व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। जनपद में रेलेव तथा राज्य सडक परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले व्यक्तियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्स सडक परिवहन निगम द्वारा की जोयगी। जनपद में माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट््रीय एवं राज्य मार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थिति पेट््रेल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें। इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता/सेनिटाजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभ्यिन चलाया जायेगा, इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे, और इनसे सम्बंधित कार्यालय भी खुले रहेगें। जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 /संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहें। इन कार्यो में लगे हुये समस्त कोरोना वारियस, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इस अवधि में जनपद में आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को कोई नहीं रोकेगा। इस अवधि में जनपद के सभी निर्माण कार्य बडे पुल एवं सडके लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहें। जनपद के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज,औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहो आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड््रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलायो जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व, नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक उप जिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट अपने सहयोगी पुलिस अधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त भ्रमण करेगें तथा पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा सघन पेट््रालिंग की जोयगी। जनपद में सब्जी व फलों की सभी मण्डियों व दुकाने यथावत खुली रहेगी। तथा थोक व्यापारियों हेतु पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आबकारी दुकानों को शासनादेश के अनुसार शुक्रवार से रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक बन्दी की व्यवस्व्था से मुक्त किया गया है, तत्क्रम में समस्त आबकारी दुकानें प्रत्येक दिवस को निर्धारित समय सीमा प्रातः 10 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित की जा सकती है। शासनादेश के अनुसार लाकडाउन अवधि शनिवार व रविवार को खाद, बीज, एवं कीट नाशक की दुकानें खुली रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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